अगली सुनवाई तक दिल्ली के पुराने वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं: सुप्रीम कोर्ट

No action against owners of Delhi's old vehicles until next hearing: Supreme Courtचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से ज़्यादा पुराने डीज़ल और 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के ख़िलाफ़ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। यह अंतरिम राहत तब तक जारी रहेगी जब तक अदालत चार हफ़्ते बाद मामले की फिर से सुनवाई नहीं करती।

यह निर्देश दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया जिसमें वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए क्षेत्र में ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के 2018 के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई थी।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि इस मुद्दे पर पुनर्विचार की ज़रूरत है। उन्होंने तर्क दिया कि एक निजी स्वामित्व वाले वाहन का इस्तेमाल बहुत कम किया जा सकता है – कई वर्षों में केवल कुछ हज़ार किलोमीटर – फिर भी उसे एक दशक बाद बेचना पड़ता है, जबकि टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला एक व्यावसायिक वाहन सिर्फ़ एक साल में दो लाख किलोमीटर चल सकता है, लेकिन फिर भी अपनी तय उम्र तक सड़क पर बना रहता है।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति विनोद के चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि वह दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। इस बीच, अदालत ने आदेश दिया कि अगले आदेश तक दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से ज़्यादा पुराने डीज़ल वाहनों और 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के ख़िलाफ़ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

मुख्य न्यायाधीश गवई ने आगे कहा, “पहले लोग 40-50 साल तक कारों का इस्तेमाल करते थे, आज भी विंटेज कारें मौजूद हैं।”

यह सुनवाई दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर हो रही है, जिसमें अदालत के 2018 के उस आदेश की समीक्षा की माँग की गई है, जिसमें विशेष रूप से भारत स्टेज VI (BS VI)-अनुपालक वाहनों पर, जीवन-काल समाप्ति प्रतिबंध लागू किए गए थे।

यह प्रतिबंध 2015 के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उस आदेश पर आधारित है, जिसमें 10 साल से ज़्यादा पुराने डीज़ल वाहनों और 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों के दिल्ली-एनसीआर में परिचालन पर रोक लगाई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में जन स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए इस निर्देश को बरकरार रखा था। हाल ही में, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने इस साल 1 जुलाई से ऐसे वाहनों को ईंधन की आपूर्ति रोकने की माँग की थी। हालाँकि, जनता के विरोध और तार्किक चुनौतियों के कारण इस योजना को नवंबर तक के लिए टाल दिया गया।

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