लोगों ने आपको नकार दिया: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव रद्द करने की जन सुराज की याचिका खारिज की

People have rejected you: Supreme Court dismisses Jan Suraj's petition to cancel the Bihar elections.चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जन सुराज पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनावों से पहले वोटरों को प्रभावित करने के लिए सरकारी कल्याणकारी योजना के कथित दुरुपयोग के आधार पर 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों को रद्द करने की मांग की गई थी।

इस मामले की सुनवाई करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची भी शामिल थे, पार्टी की चुनावी हार के बाद उसकी याचिका दायर करने के अधिकार पर सवाल उठाया। जन सुराज ने बिहार की 243 में से 242 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट जीतने में नाकाम रही।

कोर्ट ने साफ किया कि चुनावी फैसले को पलटने के लिए न्यायिक मंचों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

“आपको कितने वोट मिले? जब लोग आपको खारिज कर देते हैं, तो आप राहत पाने के लिए न्यायिक मंच का इस्तेमाल करते हैं! किसी को तो उस योजना को ही चुनौती देनी चाहिए थी। वह प्रार्थना हमारे सामने नहीं है। आप बस चाहते हैं कि चुनाव को शून्य और अमान्य घोषित कर दिया जाए,” बार एंड बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा।

मामले की खूबियों में जाने से इनकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे की जांच संबंधित हाई कोर्ट द्वारा की जानी चाहिए क्योंकि यह चुनौती केवल एक राज्य से संबंधित है। “चूंकि यह केवल एक राज्य से संबंधित है, कृपया उस हाई कोर्ट में जाएं। कुछ मामलों में, मुफ्त योजनाओं का एक गंभीर मुद्दा है जिसकी हम गंभीरता से जांच करेंगे,” बेंच ने आगे कहा।

जन सुराज ने सुप्रीम कोर्ट में यह आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू होने के दौरान कैश ट्रांसफर करके वोटरों को प्रभावित किया। पार्टी ने राज्य में नए चुनाव कराने के निर्देश देने की मांग की और कोर्ट से भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को मतदान के करीब कल्याणकारी घोषणाओं पर दिशानिर्देश बनाने का आदेश देने का भी आग्रह किया।

यह विवाद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के इर्द-गिर्द केंद्रित था, जिसे विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत, राज्य ने प्रत्येक परिवार की एक महिला को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये ट्रांसफर किए, साथ ही मूल्यांकन के बाद 2 लाख रुपये तक का वादा भी किया।

याचिका के अनुसार, इस योजना का लाभ राज्य के महिला स्वयं सहायता समूहों के नेटवर्क, जीविका में नामांकन से जुड़ा था। सरकार ने इस लाभ को पाने के लिए नए पंजीकरण की भी अनुमति दी थी। जन सुराज ने दावा किया कि MCC लागू होने से पहले लगभग एक करोड़ महिलाएं जीविका से जुड़ी हुई थीं, लेकिन बाद की रिपोर्टों से पता चला कि आखिरकार लगभग 1.56 करोड़ महिलाओं को पेमेंट मिला, जिससे, पार्टी के अनुसार, चुनावों के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड बिगड़ गया।

इन्हीं आधारों पर, पार्टी ने 2025 के बिहार चुनाव को अवैध घोषित करने और नए सिरे से जनादेश की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को इस मामले को हाई कोर्ट में ले जाने का निर्देश दिया।

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