राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की ठगी का आरोप, ईओडब्ल्यू ने 15 सितंबर को तलब किया

चिरौरी न्यूज
मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 60 करोड़ रुपये की ठगी के एक मामले में पूछताछ के लिए 15 सितंबर को तलब किया है। पहले उन्हें बुधवार को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने कुछ समय की मांग की, जिसके बाद नई तारीख तय की गई।
सूत्रों के अनुसार, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के विदेश यात्रा की प्रवृत्ति को देखते हुए, EOW ने हाल ही में दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LoC) भी जारी किया है, जिससे वे देश छोड़कर न जा सकें।
यह मामला जुहू निवासी और लोटस कैपिटल फाइनेंस सर्विसेज (NBFC) के निदेशक दीपक कोठारी (60) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने उनसे लगभग ₹60.48 करोड़ का निवेश/ऋण लेकर धोखाधड़ी की।
क्या है मामला?
दीपक कोठारी का कहना है कि 2015 में उनकी मुलाकात राजेश आर्य नाम के व्यक्ति के माध्यम से शिल्पा और राज से हुई थी। दोनों Best Deal TV Pvt Ltd नामक एक होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल कंपनी के निदेशक थे। उन्होंने कंपनी के विस्तार के नाम पर कोठारी से ₹75 करोड़ की मांग की, लेकिन टैक्स से बचने के लिए इसे निवेश के रूप में दिखाया गया। बदले में मासिक रिटर्न और मूलधन वापस करने का वादा किया गया।
- अप्रैल 2015 में ₹31.9 करोड़ एक शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट के तहत ट्रांसफर किया गया।
- सितंबर 2015 में एक सप्लीमेंटरी एग्रीमेंट के तहत ₹28.53 करोड़ और दिए गए।
हालांकि, अप्रैल 2016 में शिल्पा शेट्टी ने व्यक्तिगत गारंटी दी, लेकिन सितंबर 2016 में कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में कोठारी को पता चला कि 2017 में कंपनी पर पहले से ही एक अन्य मामले में दिवालियापन की कार्यवाही चल रही थी।
कोठारी का आरोप है कि निवेश का पैसा व्यापार में उपयोग करने की बजाय व्यक्तिगत कार्यों में इस्तेमाल किया गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ।
कानूनी पक्ष
इस मामले में जुहू पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही NCLT के एक ऑडिटर को भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया है, जिसे कोठारी ने पहले संपर्क किया था।
दंपत्ति की ओर से उनके वकील ने बयान जारी कर कहा है कि “यह एक पुराना सौदा है, जो कंपनी के वित्तीय संकट में फंसने के बाद NCLT में लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझ गया। इसमें कोई आपराधिकता नहीं है।”
उन्होंने यह भी कहा कि 4 अक्टूबर 2024 को NCLT, मुंबई में इस मामले की सुनवाई हो चुकी है, और सभी आवश्यक दस्तावेज, कैश फ्लो स्टेटमेंट समेत, समय-समय पर EOW को सौंपे जा चुके हैं।