1995 के दोहरे हत्याकांड में राजद नेता प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद की सजा
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को 1995 के दोहरे हत्याकांड के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी करने का फैसलासुनाया था लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलटते हुए प्रभुनाथ सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को दरोगा राय और राजेंद्र राय की हत्या और एक महिला की हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराया था। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट और पटना उच्च न्यायालय के आदेशों को यह कहते हुए पलट दिया कि वह “हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के असाधारण दर्दनाक प्रकरण” से निपट रहा था।
अदालत ने प्रभुनाथ सिंह और बिहार सरकार को इस मामले में दो मृतक पीड़ितों के परिवारों को ₹10-10 लाख और एक घायल पीड़ित को ₹5 लाख का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
मार्च 1995 में सारण जिले के छपरा में दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने सिंह के सुझाव के अनुसार मतदान नहीं किया था।
दिसंबर 2008 में एक ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए प्रभुनाथ सिंह को बरी कर दिया और बाद में पटना उच्च न्यायालय ने 2012 में बरी कर दिया। राजेंद्र राय के भाई ने बरी किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
“जिस मामले में हम काम कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरोपी-प्रतिवादी नंबर 2 (सिंह) ने उसके और अभियोजन तंत्र के साथ-साथ पीठासीन अधिकारी के खिलाफ सबूत मिटाने के लिए हर संभव प्रयास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पीठ ने अपने 143 पेज के फैसले में कहा, अगर हम ऐसा कह सकते हैं तो ट्रायल कोर्ट का इस्तेमाल उनकी मनमानी के एक उपकरण के रूप में किया गया था।
“वर्तमान मामले में, एफआईआर, एक सार्वजनिक दस्तावेज और मुखबिर की मृत्यु पूर्व घोषणा होने के नाते, पूरे अभियोजन मामले की नींव है। हालांकि, वर्तमान मामले में, हमें ‘उन व्यक्तियों के साक्ष्य का पता लगाना होगा जो कर सकते हैं मामले में तथ्यों की सत्यता की पुष्टि करें, ”पीठ ने कहा।
“हमने पटना उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और प्रतिवादी नंबर 2…प्रभुनाथ सिंह को दरोगा राय और राजेंद्र राय की हत्या के लिए धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया। हम बिहार के गृह सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक को प्रभुनाथ सिंह को गिरफ्तार करने और सजा के तर्क पर सुनवाई की अगली तारीख पर हिरासत में इस अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश देते हैं,” जस्टिस नाथ ने फैसले के ऑपरेटिव भाग को पढ़ते हुए कहा।