शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर कारोबारी से 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप

Shilpa Shetty, Raj Kundra Charged With Cheating Businessman Of Rs 60 Crore
(File Pic/Twitter)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी और उनके पति, व्यवसायी राज कुंद्रा पर मुंबई के एक व्यवसायी से 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। यह मामला इस सेलिब्रिटी जोड़े की अब बंद हो चुकी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए ऋण-सह-निवेश सौदे से जुड़ा है। व्यवसायी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2015-2023 के आसपास व्यवसाय विस्तार के लिए उन्हें 60.48 करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन उन्होंने इसे निजी खर्चों पर खर्च कर दिया।

कोठारी ने दावा किया कि वह 2015 में एक एजेंट राजेश आर्य के माध्यम से शेट्टी-कुंद्रा के संपर्क में आए थे। उस समय, यह जोड़ा एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, बेस्ट डील टीवी के निदेशक थे; उस समय सुश्री शेट्टी के पास कंपनी के 87% से अधिक शेयर थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि श्री आर्य ने कंपनी के लिए 12% वार्षिक ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का ऋण मांगा था, लेकिन उच्च करों से बचने के लिए, उन्होंने सुझाव दिया कि वह इस राशि को “निवेश” के रूप में लगा दें। एक बैठक हुई और इस वादे के साथ सौदा तय हुआ कि पैसा समय पर वापस कर दिया जाएगा।

कोठारी ने अप्रैल 2015 में लगभग 31.95 करोड़ रुपये की पहली किस्त हस्तांतरित कर दी। लेकिन कर का मुद्दा बना रहा और सितंबर में दूसरा सौदा हुआ। व्यवसायी ने बताया कि उन्होंने जुलाई 2015 से मार्च 2016 के बीच 28.54 करोड़ रुपये और हस्तांतरित किए।

कुल मिलाकर, उन्होंने इस सौदे के लिए 60.48 करोड़ रुपये से ज़्यादा हस्तांतरित किए, साथ ही 3.19 लाख रुपये स्टांप शुल्क भी चुकाया। श्री कोठारी ने दावा किया कि शेट्टी ने अप्रैल 2016 में उन्हें एक व्यक्तिगत गारंटी भी दी थी। लेकिन कुछ महीनों बाद, सितंबर में, उन्होंने कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया।

इसके तुरंत बाद, कंपनी के खिलाफ 1.28 करोड़ रुपये का दिवालियेपन का मामला सामने आया, जिसके बारे में श्री कोठारी को जानकारी नहीं थी। अपने पैसे के लिए उनके बार-बार अनुरोध अनसुने रहे।

अपनी शिकायत में, कोठारी ने इस सेलिब्रिटी जोड़े पर 2015-2023 के दौरान एक सुनियोजित साजिश रचने का आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए धन लिया और उसे निजी खर्चों में लगा दिया।

यह मामला शुरू में जुहू पुलिस स्टेशन में जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में 10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि होने के कारण इसे आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंप दिया गया। ईओडब्ल्यू अब मामले की जाँच कर रहा है।

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