तमिलनाडु के पोलाची दुष्कर्म मामले में छह साल बाद नौ आरोपियों को उम्र कैद की सजा

Six years later, nine accused in Tamil Nadu's Pollachi rape case sentenced to life imprisonmentचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: तमिलनाडु के पोलाची में 2019 में महिलाओं के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए नौ आरोपियों को एक अदालत ने दोषी ठहराया है। सत्र न्यायालय की जज आर. नंदिनी देवी ने इन आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म और बार-बार दुष्कर्म करने का दोषी पाया।

जज ने सभी नौ दोषियों को जीवनभर की सजा सुनाई। दोषियों में सबरीराजन उर्फ़ रिष्वंथ (32), थिरुनावुकरसु (34), टी. वसंत कुमार (30), एम. सतीश (33), आर. मनी उर्फ़ मनीवनन (33), पी. बाबू (33), हरोन पॉल (32), अरुलानंथम (39), और अरुण कुमार (33) शामिल हैं। ये सभी 2019 में हुए इस सनसनीखेज मामले में गिरफ्तार होने के बाद से सेलेम सेंट्रल जेल में बंद थे।

आज सुबह, इन आरोपियों को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कोयंबटूर कोर्ट लाया गया, जहां पूरे शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। कोर्ट परिसर और अन्य प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए थे।

इस मामले में 200 से अधिक दस्तावेज़ और 400 इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश किए गए, जिनमें हमलों के फोरेंसिक-वैध वीडियो भी शामिल थे। सरकारी वकील ने कहा, “जीवित बचे लोगों के बयान और डिजिटल प्रमाण इस मामले में निर्णायक थे। कोई भी गवाह पलटकर नहीं आया और गवाह सुरक्षा कानून के तहत उनके पहचान और सुरक्षा की गारंटी दी गई।”

हालांकि, वकील ने यह भी कहा कि केवल आठ survivors ने ही आधिकारिक तौर पर इन अपराधों की रिपोर्ट की, जो समाजिक कलंक और प्रतिशोध के डर को दर्शाता है।

महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर व्यवस्था में सुधार की मांग की। “यह निर्णय राहत की बात है, लेकिन जीवित बचे लोगों को मुआवजा, काउंसलिंग, और सरकारी नौकरी की गारंटी मिलनी चाहिए ताकि वे अपनी ज़िंदगी फिर से बना सकें,” तमिलनाडु महिला संगठन की एक सदस्य ने कहा।

पोलाची मामला

पोलाची मामले में 2019 में एक डरावना शोषण का पैटर्न सामने आया था, जिसमें कम से कम आठ महिलाएं, जिनमें एक कॉलेज छात्रा भी शामिल थी, शिकार बनीं। इन महिलाओं के साथ 2016 से 2018 के बीच यौन शोषण किया गया, उनके शोषण के वीडियो फिल्माए गए और फिर उनसे यौन favours और पैसे के बदले ब्लैकमेल किया गया।

आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की कड़ी धाराओं के तहत आरोप लगाए गए, जिनमें दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, एक ही जीवित बचे व्यक्ति के साथ बार-बार दुष्कर्म, आपराधिक साजिश, यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल शामिल हैं।

आरोपियों ने अपने दुष्कर्म के कृत्यों को फिल्माया और फिर वीडियो का इस्तेमाल पीड़ितों को लगातार शोषित करने के लिए धमकाने के लिए किया। पुलिस ने बताया कि यह मामला पहले पोलाची पुलिस द्वारा जांचा गया था, लेकिन बाद में इसे तमिलनाडु क्राइम ब्रांच-सीआईडी (CB-CID) को सौंपा गया, और बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच की गई, क्योंकि निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही थी।

जांच के दौरान, शोषण का एक पैटर्न सामने आया, जिसमें जीवित बचे लोगों ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर वे सहमति नहीं जताते तो उनके वीडियो उनके परिवारों और समुदायों के बीच लीक कर दिए जाएंगे।

यह मुकदमा लिंग आधारित हिंसा के मामलों में न्याय का एक परीक्षण बन गया था, खासकर जब यह लंबे समय तक दबाव डालने और संस्थागत देरी से जुड़ा हुआ था। महिला अधिकार कार्यकर्ता और नागरिक समाज के समूहों ने इस मामले पर नजर बनाए रखी, यह जोर देते हुए कि जहां पीड़ितों को अक्सर कलंक और प्रक्रिया संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वहां जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

तत्कालीन एआईएडीएमके सरकार को इस मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश और एफआईआर दाखिल करने में देरी करने के आरोपों का सामना करना पड़ा था। हालांकि, पार्टी ने इन आरोपों को खारिज किया था और एक आरोपी को पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

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