सुकेश चंद्रशेखर केस: दिल्ली की अदालत ने जैकलीन फर्नांडीज की जमानत में किया बदलाव, देश से बाहर जाने की दी इजाजत

Sukesh Chandrashekhar case: Delhi court modifies Jacqueline Fernandez's bail, allows her to leave the countryचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज और कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की शर्तों को संशोधित करते हुए उन्हें बिना पूर्व अनुमति के देश से बाहर जाने की इजाजत दे दी है।

अदालत ने उन्हें पूर्व अनुमति लेने के बजाय देश छोड़ने से कम से कम तीन दिन पहले उसे और प्रवर्तन निदेशालय को सूचित करने का निर्देश दिया।

विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र मलिक, जिन्होंने पिछले साल 15 नवंबर को फर्नांडीज को जमानत दी थी, ने कहा कि पेशेवर अवसरों का लाभ उठाने के लिए, अभिनेत्री को अल्प सूचना पर विदेश यात्रा की आवश्यकता होती है और उन्होंने कभी भी किसी भी समय जमानत की शर्तों का दुरुपयोग नहीं किया है।

न्यायाधीश ने 10 अगस्त को पारित एक आदेश में शर्त को संशोधित किया, जिसमें कहा गया कि देश छोड़ने से पहले अदालत की पूर्व अनुमति लेना “बोझिल हो जाता है और आजीविका खोने का एक कारण हो सकता है।” फर्नांडीज को जमानत देते हुए न्यायाधीश ने उन्हें “अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने” का निर्देश दिया था।

अदालत ने कहा कि जब फर्नांडीज ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमे का सामना कर रही थी, तो उसे दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जांच किए जा रहे एक संबंधित मामले में गवाह बनाया गया था।

अदालत ने कहा कि यह भी निर्विवाद है कि आरोपी ने किसी भी समय जमानत की शर्तों का दुरुपयोग नहीं किया।

न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी पर भारत छोड़ने से पहले पूर्व अनुमति लेने की शर्तें लगाने का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना था कि उसे मुकदमे के दौरान उपस्थित होना होगा और न्यायिक प्रक्रिया से उसके भागने की कम से कम संभावना होनी चाहिए।

“वर्तमान मामले में, मैं इस तथ्य पर विचार करता हूं कि आरोपी भारतीय फिल्म उद्योग में एक अभिनेत्री है और उसे पेशेवर अवसरों को हासिल करने के लिए अक्सर विदेश यात्रा करनी पड़ती है और कुछ स्थितियों में, उसे अल्प सूचना के साथ देश छोड़ने की आवश्यकता होती है।

न्यायाधीश ने कहा, ”ऐसी स्थिति में, देश छोड़ने से पहले पूर्व अनुमति लेने की शर्त बोझिल हो जाती है और आजीविका खोने का कारण हो सकती है।”

न्यायाधीश ने आगे कहा कि फर्नांडीज श्रीलंका की नागरिक थी लेकिन 2009 से भारत में रह रही हैं। और 2009 से नियमित रूप से आयकर का भुगतान कर रही हैं।

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