सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्देशक विक्रम की पत्नी को अंतरिम जमानत दी

Supreme Court grants interim bail to film director Vikram's wifeचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: भारत के उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को बहु-करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी प्रकरण में फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को अंतरिम जमानत प्रदान की। न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी को “दुर्भाग्यपूर्ण” बताया।

विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी भट्ट को राजस्थान पुलिस ने दिसंबर माह में मुंबई स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया था। वर्तमान में दोनों उदयपुर की केंद्रीय कारागार में बंद हैं। विक्रम भट्ट की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अगले शुक्रवार को होगी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के विरुद्ध दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि राजस्थान पुलिस विशेष रूप से मुंबई जाकर दंपति को गिरफ्तार कर लाई। उन्होंने कम से कम इस चरण में श्वेतांबरी भट्ट को अंतरिम राहत देने का अनुरोध किया।

शिकायतकर्ता अजय मुर्दिया की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता ने कहा कि यह मामला 44 करोड़ रुपये की कथित ठगी से संबंधित है।

सुनवाई के दौरान पीठ ने प्रश्न उठाया कि बकाया धन की वसूली के लिए आपराधिक प्रक्रिया का सहारा क्यों लिया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि प्राथमिकी निरस्त कराने का आग्रह नहीं किया गया है तथा इस प्रकरण में राजस्थान को क्षेत्राधिकार के रूप में चुनना “अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण” है।

मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता अपने जीवन पर चलचित्र बनवाना चाहते थे और दोनों परियोजनाएँ व्यावसायिक रूप से असफल रहीं। उन्होंने कहा कि फिल्मों के असफल होने के कारण निर्देशक और उनकी पत्नी को कारागार में नहीं रखा जा सकता।

न्यायालय ने श्वेतांबरी भट्ट को तत्काल अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। साथ ही अजय मुर्दिया को प्रकरण में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया। मामले की अगली सुनवाई अगले बुधवार को होगी।

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