भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दी आय आधारित आरक्षण प्राथमिकता पर जनहित याचिका की स्वीकृति
चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली:
माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं माननीय न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष, न्यायालय संख्या 2 में, आइटम 30 – रामाशंकर प्रजापति बनाम भारत संघ एवं अन्य में, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर जनहित याचिका को स्वीकृति प्रदान की गई।
यह याचिका, अधिवक्ता रीना एन. सिंह द्वारा दायर की गई है, जिसमें संवैधानिक रूप से संगत सुधार की मांग की गई है — कि आरक्षण के लाभ आय के आधार पर प्राथमिकता के साथ दिए जाएं, ताकि पात्र समुदायों में सबसे गरीब लोगों को पहले अवसर मिले।
यह दृष्टिकोण संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 को और सुदृढ़ करता है, जिससे समान अवसर सुनिश्चित होता है, बिना मौजूदा कोटे में किसी परिवर्तन के।
अधिवक्ता रीना एन. सिंह, बतौर बहसकर्ता, ने कहा:
“न्याय केवल कानून में नहीं है — न्याय इस बात में है कि पहली मदद उसी हाथ तक पहुँचे, जिसे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।”
माननीय पीठ ने, सराहनीय टिप्पणी करते हुए कहा कि वकील को “काफी विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा”, यह मानते हुए कि यह याचिका दूरगामी प्रभाव डालेगी।
यह जनहित याचिका उस कड़वी सच्चाई को संबोधित करती है कि दशकों के आरक्षण के बावजूद, सबसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अक्सर पीछे छूट जाता है, जबकि लाभ अपेक्षाकृत संपन्न वर्ग के हिस्से में चला जाता है। आय आधारित प्राथमिकता से यह सुनिश्चित होगा कि मदद वहीं से शुरू हो, जहाँ इसकी आज सबसे अधिक आवश्यकता है।