सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, झारखंड HC जाने के लिए कहा

Supreme Court refuses to hear Hemant Soren's petition, asks to go to Jharkhand HCचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जेल में बंद झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और उनसे झारखण्ड उच्च न्यायालय से संपर्क करने को कहा।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की तीन न्यायाधीशों वाली विशेष पीठ ने सोरेन के वकील से पूछा कि उन्होंने उच्च न्यायालय से संपर्क क्यों नहीं किया और उन्होंने सीधे शीर्ष अदालत से संपर्क क्यों किया।

सोरेन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने विशेष पीठ से कहा कि यह एक मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला है।

पीठ ने सिब्बल से कहा कि अदालतें सभी के लिए खुली हैं और अगर हम एक व्यक्ति को अनुमति देते हैं तो हमें सभी को अनुमति देनी होगी।

पीठ ने सोरेन के वकील द्वारा संशोधन याचिका दायर करने पर भी सवाल उठाया और कहा कि पहले उन्होंने केवल समन को चुनौती दी थी और अब उन्होंने आवेदन में संशोधन किया है।

“अब आप इस आवेदन के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उच्च न्यायालय भी एक संवैधानिक अदालत है, ”पीठ ने कहा।

पीठ ने आगे कहा, “हम अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। हम इसे अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए खुला छोड़ते हैं। हमें सूचित किया गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी और अभी भी लंबित है। इसके बाद अनुच्छेद 226 के तहत एक और याचिका दायर की गई जिसे बाद में वापस ले लिया गया। याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करने का अधिकार है।”

सिब्बल ने पीठ से आग्रह किया कि वह उच्च न्यायालय को मामले का शीघ्र निर्णय करने का निर्देश दे। हालाँकि, पीठ ने कहा कि वह एक संवैधानिक अदालत को नियंत्रित नहीं करेगी और कहा कि “याचिकाकर्ता के लिए उच्च न्यायालय से मामले का शीघ्र निर्णय करने का आग्रह करना खुला होगा”।

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