सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी, उसकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला बहाल किया

Supreme Court reinstates fraud case against fugitive businessman Mehul Choksi, his wifeचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी और उसकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले को खत्म करने के 2017 के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को बहाल करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा एक विस्तृत तथ्यात्मक जांच और मूल्यांकन किया गया था जो आवश्यक नहीं था।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए गुजरात पुलिस को मामले की जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने कहा, “हमारी राय है कि उक्त परीक्षा और मूल्यांकन उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था।”

गुजरात HC ने चोकसी, उनकी पत्नी के खिलाफ FIR रद्द कर दी
उच्च न्यायालय ने 30 करोड़ रुपये के 24 कैरेट शुद्ध सोने की छड़ों से जुड़े व्यापारिक लेनदेन के संबंध में जालसाजी और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए 2015 में गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को खारिज कर दिया।

गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले पर शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, ”आक्षेपित फैसले या वर्तमान आदेश में किए गए किसी भी निष्कर्ष या टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना जांच जारी रहेगी।”

मेहुल चोकसी और उनका भतीजा नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में भी आरोपी हैं, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर राष्ट्रीयकृत बैंक से 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की थी।

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