अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश केबादबही भारत के साथ ट्रेड डील पर कोई असर नहीं: ट्रम्प
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टैरिफ रद्द के बाद भी इंडिया-यूएस ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। जब ट्रंप से इंडिया के साथ एग्रीमेंट को फाइनल करने पर इस फैसले के असर के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, “कुछ नहीं बदलेगा, वे टैरिफ देंगे, और हम टैरिफ नहीं देंगे।”
इससे पहले चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के लिखे 6-3 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत ट्रंप के दुनिया भर में लगाए गए टैरिफ को अमान्य कर दिया, और कहा कि 1977 का कानून प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है।
रॉबर्ट्स ने लिखा, “आज हमारा काम सिर्फ यह तय करना है कि IEEPA में प्रेसिडेंट को दी गई ‘इंपोर्टेशन को रेगुलेट करने’ की पावर में टैरिफ लगाने की पावर शामिल है या नहीं। ऐसा नहीं है।”
रूलिंग से नाराज ट्रंप ने एक अलग कानूनी प्रोविजन के तहत नए 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान किया। लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इंडिया-यूएस टैरिफ डील बना रहेगा।
ट्रंप ने कहा, “तो, इंडिया के साथ डील यह है कि वे टैरिफ़ देंगे। यह पहले जैसा नहीं है।” “मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत अच्छे जेंटलमैन हैं, असल में एक महान इंसान हैं, लेकिन वे यूनाइटेड स्टेट्स के मामले में उन लोगों से कहीं ज़्यादा स्मार्ट थे जिनके वे खिलाफ़ थे। वे हमें, इंडिया को, लूट रहे थे।”
उन्होंने आगे कहा, “तो हमने इंडिया के साथ एक डील की, यह अब एक फेयर डील है, और हम उन्हें टैरिफ़ नहीं दे रहे हैं और वे टैरिफ़ दे रहे हैं। हमने थोड़ा पलटी मारी।”
इंडिया 10% टैरिफ़ देगा
व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि नया घोषित 10% ग्लोबल टैरिफ़ इंडिया पर लागू होगा और तब तक लागू रहेगा जब तक कोई दूसरी लीगल अथॉरिटी लागू नहीं हो जाती।
जब उनसे पूछा गया कि क्या इंडिया को नई लेवी का सामना करना पड़ेगा और क्या यह इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत पहले लगाए गए टैरिफ़ की जगह लेगा, तो अधिकारी ने कहा, “हाँ, 10% जब तक कोई दूसरी अथॉरिटी लागू नहीं हो जाती।”
अधिकारी ने सभी US ट्रेड पार्टनर्स से मौजूदा ट्रेड एग्रीमेंट्स का सख्ती से पालन करने की भी अपील की, और इस बात पर ज़ोर दिया कि वॉशिंगटन उम्मीद करता है कि देश “ट्रेड डील्स का पालन करेंगे।”
ट्रंप ने टैरिफ को एक सेंट्रल इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है, यह तर्क देते हुए कि वे ट्रेड इम्बैलेंस को ठीक करते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस बात की पुष्टि की कि US संविधान कांग्रेस को – प्रेसिडेंट को नहीं – टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार देता है।
फैसले को “बहुत खराब” और “पूरी तरह से डिफेक्टिव” बताते हुए, ट्रंप ने कहा कि उन्हें “कोर्ट के कुछ सदस्यों पर शर्म आती है।”
इस बीच, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच एक अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट मार्च में साइन होने और अप्रैल में चालू होने की संभावना है।
इस महीने की शुरुआत में, नई दिल्ली और वॉशिंगटन ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जिसमें बाइलेटरल ट्रेड पैक्ट के पहले फेज़ के लिए एक फ्रेमवर्क बताया गया था। टेक्स्ट को फाइनल करने के लिए, दोनों तरफ के चीफ नेगोशिएटर अगले हफ्ते वाशिंगटन में मिलने वाले हैं। तीन दिन की बातचीत 23 फरवरी से शुरू होगी।
