अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप के ‘लिबरेशन डे’ आयात शुल्क पर रोक लगाई, ‘राष्ट्रपति की शक्ति की सीमा पार की गई’

US trade court blocks Trump's 'Liberation Day' import tariffs, says 'presidential power exceeded limits'
(File pic/Twitter)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ‘लिबरेशन डे’ आयात शुल्कों को लागू होने से रोक दिया है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ने उन देशों पर व्यापक शुल्क लगाने के लिए अपनी सीमा से बाहर जाकर कार्रवाई की, जो अमेरिका से अधिक माल बेचते हैं। ट्रंप प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक अधिकार अधिनियम (IEEPA) के तहत वैश्विक शुल्क निर्धारित करने का व्यापक अधिकार लिया था, जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान “असाधारण और असामान्य” खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है।

ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट से इस अधिकार को बनाए रखने का आग्रह किया, क्योंकि उनका मानना है कि इस निर्णय से चीन के साथ “असिमेट्रिक” व्यापार समझौते का रास्ता बदल सकता है और भारत-पाकिस्तान के तनाव को बढ़ावा मिल सकता है।

अधिकारियों का दावा था कि ट्रंप ने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम कराने के लिए इस शुल्क शक्ति का इस्तेमाल किया था, जो जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद दोनों परमाणु-संपन्न पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ा था।

अदालत को बताया गया कि कई देशों के साथ व्यापार वार्ता जारी हैं, और 7 जुलाई को इन समझौतों को अंतिम रूप देने की समय सीमा है।

अदालत ने क्या कहा?

मैनहट्टन स्थित तीन-न्यायाधीशों की अंतरराष्ट्रीय व्यापार अदालत ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस ने IEEPA के तहत राष्ट्रपति को “असीमित” शक्ति नहीं दी है। यह केवल राष्ट्रपति को आवश्यक आर्थिक प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है, जब “असाधारण और असामान्य खतरा” हो।

अदालत ने कहा कि अमेरिकी संविधान कांग्रेस को विदेशी देशों के साथ व्यापार को नियंत्रित करने का विशेष अधिकार देता है, जिसे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से अधिभूत नहीं किया जा सकता। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, “कोर्ट राष्ट्रपति के शुल्कों के उपयोग की बुद्धिमत्ता या प्रभावशीलता पर टिप्पणी नहीं करता। यह इसलिए अस्वीकार्य है क्योंकि संघीय कानून इसे अनुमति नहीं देता।”

“शुल्क अधिकार का असीमित प्रतिनिधित्व कानून बनाने की शक्ति का अनुचित त्याग होगा,” अदालत ने एक असाइन की गई राय में कहा।

अदालत ने कहा कि IEEPA की कोई भी ऐसी व्याख्या जो “असीमित शुल्क अधिकार देती है, असंवैधानिक है।” ट्रंप ने इस कानून का हवाला देते हुए कहा था कि व्यापार घाटा और मैक्सिकन ड्रग कार्टेल की धमकी व्यापक शुल्क लगाने के लिए उचित कारण हैं।

इस फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन ने अपील की नोटिस भी दाखिल की है।

ट्रंप के शुल्क

अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 अप्रैल को अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर 10 प्रतिशत की आधार दर से व्यापक शुल्क लगाए थे, जिन देशों के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा अधिक था, जैसे चीन और यूरोपीय संघ, उनके लिए उच्च दरें निर्धारित की थीं।

हालांकि, एक सप्ताह बाद, इन शुल्कों को अधिकांश देशों के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया गया था क्योंकि इससे अमेरिकी वित्तीय बाजारों में हलचल मची थी।

12 मई को ट्रंप प्रशासन ने चीन पर लगाए गए सबसे कड़े शुल्कों में भी अस्थायी कटौती की घोषणा की थी, दोनों देशों ने कम से कम 90 दिनों तक एक-दूसरे पर शुल्क कम करने पर सहमति जताई थी।

ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमे

यह फैसला दो मुकदमों में आया है, जिनमें से एक गैर-पक्षपाती लिबर्टी जस्टिस सेंटर ने पाँच छोटे अमेरिकी व्यवसायों की ओर से दायर किया था, जो उन देशों से सामान आयात करते हैं जिन्हें यह शुल्क लक्षित कर रहे थे। कंपनियों का कहना है कि ये शुल्क उनके व्यापार को नुकसान पहुंचाएंगे।

इसके अलावा, कम से कम पाँच अन्य कानूनी चुनौतियां भी अभी अदालतों में लंबित हैं।

ट्रंप प्रशासन की प्रतिक्रिया

व्हाइट हाउस और मुकदमा दायर करने वाले समूहों के वकीलों ने तुरंत टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस के उप प्रमुख स्टेफन मिलर ने सोशल मीडिया पर कोर्ट की निंदा करते हुए लिखा, “न्यायिक तख्तापलट नियंत्रण से बाहर है।”

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