पहलवानों का यौन उत्पीड़न केस: दिल्ली की अदालत ने बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर 18 अप्रैल तक आदेश सुरक्षित रखा

Wrestlers' sexual harassment case: Delhi court reserves order till April 18 on framing of charges against Brij Bhushan Sharan Singhचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को छह महिला पहलवानों द्वारा कथित यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना आदेश 18 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया।

फरवरी में, बृज भूषण शरण सिंह ने कथित अपराध की रिपोर्ट करने में देरी और शिकायतकर्ताओं के बयानों में विरोधाभास का हवाला देते हुए मामले से बरी करने की मांग की थी।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, प्रियंका राजपूत ने गुरुवार को शिकायतकर्ताओं, दिल्ली पुलिस और डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर सहित आरोपियों की दलीलें सुनीं।

इससे पहले कार्यवाही के दौरान, शिकायतकर्ताओं और पुलिस ने कहा था कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत थे।

बृज भूषण शरण सिंह के वकील ने अदालत को बताया था कि ये घटनाएं 2012 में घटी बताई गई थीं, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना 2023 में दी गई।

इसके अलावा, उन्होंने कथित घटनाओं के समय और स्थानों में विसंगतियों का तर्क दिया था, और उनके बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं होने का दावा किया था। बचाव पक्ष ने शिकायतकर्ताओं के हलफनामों और बयानों के बीच विरोधाभास की ओर इशारा किया था।

दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं। यह तर्क दिया गया कि कथित यौन उत्पीड़न की घटनाएं, चाहे वे विदेश में हों या देश के भीतर, आपस में जुड़ी हुई हैं और एक ही लेनदेन का हिस्सा हैं।

इसलिए, पुलिस ने कहा था कि अदालत के पास मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है।

भाजपा सांसद ने पहले दिल्ली अदालत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए दावा किया था कि भारत में कोई कार्रवाई या परिणाम नहीं हुआ।

दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने तर्क दिया था कि आईपीसी की धारा 354 के तहत, मामला समय-बाधित नहीं है, क्योंकि इसमें अधिकतम पांच साल की सजा का प्रावधान है।

अभियोजन पक्ष ने पहले कहा था कि पीड़ितों का यौन उत्पीड़न एक सतत अपराध है, क्योंकि यह किसी विशेष समय पर नहीं रुकता है।

दिल्ली पुलिस ने अदालत को यह भी बताया था कि बृज भूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों का “यौन उत्पीड़न” करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ आरोप तय करने और मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

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