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राहुल गांधी की याचिका में 14 ‘कमियां’, सुप्रीम कोर्ट ने 220 रुपये की कमी की ओर इशारा किया

14 'Defects' In Rahul Gandhi's Petition, Rs 220 Shortfall Flagged By Supreme Courtचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कई विपक्षी नेताओं की ओर से चुनावी गड़बड़ियों और वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (SIR) के खिलाफ दायर संयुक्त याचिका में 14 “कमियां” हैं। इनमें कोर्ट फीस में 220 रुपये की कमी भी शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट ने जिन दूसरी कमियों का ज़िक्र किया है, उनमें नौ याचिकाकर्ताओं के ऑथराइज़ेशन (अधिकार-पत्र) का न होना और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पहचान पत्र की ऐसी फोटोकॉपी शामिल है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता।

राहुल गांधी की याचिका आज तब दायर की गई जब हज़ारों लोग सेंट्रल दिल्ली में जमा हुए और चुनावी गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया। जब INDIA गठबंधन के नेता मार्च कर रहे थे, तब उनकी कानूनी टीम ने चुनाव आयोग के प्रमुख के खिलाफ कथित “वोट चोरी” को लेकर याचिका दायर की।

रजिस्ट्री की ओर से बताई गई आपत्तियों में कुछ “वकालतनामा” (लिखित कानूनी दस्तावेज़) न लगाना, मल्लिकार्जुन खड़गे के पहचान पत्र की साफ कॉपी जमा करने की ज़रूरत और दूसरी कमियां शामिल थीं। इन कमियों में “छोटे फॉन्ट” और दो खास दस्तावेज़ों की “रंगीन कॉपी” जमा न करना भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने धुंधले या न पढ़े जा सकने वाले टेक्स्ट, गायब पन्नों, क्षेत्रीय भाषा के पन्नों और कुछ पन्नों की नंबरिंग में गड़बड़ी जैसी समस्याओं की ओर भी इशारा किया।

यह याचिका गांधी, खड़गे, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय, अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, सुले, शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत, डी. राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माजी, एम.ए. बेबी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता ई.टी. मोहम्मद बशीर ने दायर की थी।

याचिका में भारत निर्वाचन आयोग (ECI), चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को प्रतिवादी बनाया गया है। अब याचिकाकर्ताओं को इन “कमियों” को ठीक करना होगा ताकि इसे शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए लिस्ट किया जा सके। याचिका में SIR और चुनाव आयोग के अन्य फैसलों के संबंध में दस तरह की राहत की मांग की गई है।

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