2006 मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 साल बाद 12 लोगों को बरी किया

2006 Mumbai local train blasts: Bombay High Court acquits 12 people after 19 yearsचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोटों के उन्नीस साल बाद, जिसमें 189 लोगों की जान गई थी और 800 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज इस सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए सभी 12 लोगों को बरी कर दिया।

2015 में, एक निचली अदालत ने इन 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिनमें से पाँच को मौत की सज़ा और अन्य को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी।

न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की हाईकोर्ट की पीठ ने निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने में “पूरी तरह विफल” रहा है।

पीठ ने कहा, “अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। यह विश्वास करना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है। इसलिए, उनकी दोषसिद्धि रद्द की जाती है और उसे रद्द किया जाता है।”

अदालत ने कहा कि अगर आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं, तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा।

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