हैदराबाद में तेज रफ्तार एस्टन मार्टिन की टक्कर से 26 वर्षीय महिला की मौत, सांसद के बेटे पर केस

26-year-old woman killed after being hit by speeding Aston Martin in Hyderabad; case registered against MP's sonचिरौरी न्यूज

हैदराबाद: तेलंगाना के हैदराबाद में 16 अगस्त को इनऑर्बिट मॉल के पास हुए सड़क हादसे में 26 वर्षीय महिला की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, सड़क पार कर रही महिला को तेज रफ्तार एस्टन मार्टिन कार ने टक्कर मार दी। मामले में आरोपी के तौर पर 21 वर्षीय लिंगमनेनी संजूश की पहचान की गई है। संजूश आंध्र प्रदेश के राज्यसभा सांसद और जन सेना पार्टी नेता लिंगमनेनी रमेश के बेटे हैं।

हादसे के कुछ दिन बाद सामने आए एक वीडियो ने घटना के बाद के हालात को सामने ला दिया। वीडियो में खून से लथपथ भारती मुखी सड़क पर पड़ी दिखाई दे रही हैं। उनकी सहकर्मी बताई जा रही एक महिला रोते हुए मदद की गुहार लगा रही है। मौके पर मौजूद कुछ लोग कार चालक से बहस करते और उसे वहां से जाने से रोकते नजर आते हैं।

वीडियो में आरोपी चालक घायल महिला के पास आता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद मौके पर मौजूद लोग भारती को उसी एस्टन मार्टिन कार में बैठाकर अस्पताल ले जाते हैं। उन्हें जुबली हिल्स स्थित अपोलो अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

लंच से लौटते वक्त हुआ हादसा

पुलिस शिकायत के मुताबिक, ओडिशा की रहने वाली भारती मुखी इनऑर्बिट मॉल स्थित लाइफस्टाइल स्टोर में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती थीं। 16 अगस्त को वह अपनी सहकर्मी पूजा अशोक के साथ लंच के लिए आईटीसी कोहिनूर इलाके की ओर गई थीं।

लंच के बाद दोनों मॉल लौट रही थीं। इसी दौरान भारती ने मॉल के सामने सड़क पार करने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार, इसी समय तेज रफ्तार और कथित तौर पर लापरवाही से चलाई जा रही एस्टन मार्टिन कार ने उन्हें टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि भारती के सिर में गंभीर चोट आई और काफी खून बह गया। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें हादसे में शामिल उसी कार से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके।

माधापुर पुलिस ने दर्ज किया मामला

लाइफस्टाइल स्टोर के मैनेजर पंजला अश्विन कुमार की शिकायत के आधार पर माधापुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत लापरवाही या बेपरवाही से मौत का कारण बनने का मामला दर्ज किया है। जांच के दौरान पुलिस ने हादसे में शामिल एस्टन मार्टिन कार, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर TG-09-G-0666 है, जब्त कर ली है। बालानगर जोन के डीसीपी रितिराज ने बताया कि यह एक जानलेवा सड़क हादसा था। उनके मुताबिक, हादसे के बाद आरोपी पक्ष ही घायल महिला को अस्पताल लेकर गया था और अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी का शराब और ड्रग्स के सेवन को लेकर किया गया शुरुआती टेस्ट निगेटिव आया है। हालांकि, आरोपी का ब्लड सैंपल आगे की जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा गया है। डीसीपी ने कहा कि यदि FSL रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य सामने आता है, जिससे मामले में लगाई गई धाराओं या जांच की दिशा में बदलाव जरूरी हो, तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?

आरोपी को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर उठ रहे सवालों के बीच डीसीपी ने बताया कि BNS की धारा 106(1) के तहत दर्ज अपराध में पांच साल से कम की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के अर्नेश कुमार फैसले और BNS की धारा 35(1) में निर्धारित कानूनी सुरक्षा उपायों का पालन करना होता है।

डीसीपी के मुताबिक, मौजूदा परिस्थितियों में गिरफ्तारी के लिए आवश्यक आधार नहीं बनता था। इसलिए आरोपी को नोटिस जारी किया गया है और जांच जारी है।भारती के परिवार ने उनकी मौत के बाद आर्थिक संकट की चिंता जताई है। उनकी मौसी के मुताबिक, भारती परिवार की इकलौती कमाने वाली सदस्य थीं।

उन्होंने कहा, “मेरी भतीजी लंच ब्रेक के दौरान खाना खाने गई थी। इसी दौरान तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वह अपने परिवार की इकलौती कमाने वाली सदस्य थी। अब परिवार की आर्थिक मदद करने वाला कोई नहीं बचा है।”

परिवार ने सरकार से भारती के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की अपील की है। हादसे के बाद सामने आए वीडियो और पुलिस की जांच के बीच अब मामले में FSL रिपोर्ट और आगे की जांच पर नजर बनी हुई है।

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