सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इलाहबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक, अब नहीं लगेगा यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन
चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली: इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। कोर्ट ने यूपी सरकार से कोविड से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा देने को कहा है और इस मामले पर 2 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील पी एस नरसिम्हा को अपनी सहायता के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है । कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि उत्तर प्रदेश के पाच शहरों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए, जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट गयी थी जहाँ से उसे बड़ी रहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाया जाना जरूरी नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर समेत पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ मंगलवार को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। यूपी सरकार का कहना था कि लॉकडाउन प्रशासनिक मसला है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कल देर रात ही स्पष्ट कर दिया था कि कि वह फिलहाल पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रही है।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने देर रात जानकारी दी कि प्रदेश सरकार जीवन और जीविका, दोनों को बचाने के लिए कृतसंकल्पित है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा था कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक जीवन में सावधानी बरतने के प्रावधानों को सख्ती से लागू कराने के साथ-साथ कोरोना से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।
