मां की हत्या कर उसके अंगों को भूनने वाले शख्स को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेटी की शादी में शामिल होने की दी इजाजत 

Bombay High Court allows man who killed mother and roasted her organs to attend daughter's weddingचिरौरी न्यूज

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी मां की हत्या करने और उसके अंगों को भूनने के दोषी एक व्यक्ति को पुलिस सुरक्षा के तहत अपनी बेटी की शादी में शामिल होने की अनुमति दी है।

जुलाई 2021 में, कोल्हापुर के व्यक्ति सुनील राम कुचकोरवी को हत्या के अपराध के लिए, उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन, गर्दन से लटकाए जाने की सजा सुनाई गई थी। न्यायाधीश ने यह भी टिप्पणी की थी कि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम था क्योंकि इसने समाज की सामाजिक अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था।

सोमवार को सुनवाई के दौरान, कुचकोरवी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता युग मोहित चौधरी ने बताया कि उसने अपनी मां की हत्या करने का मकसद अभी भी अज्ञात है और यह नशे की हालत में किया गया था। चौधरी ने कहा, ‘हम मकसद नहीं जानते। यहां तक कि उनका परिवार भी सदमे में है। वे एक अद्भुत व्यक्ति थे, वे सभी कहते हैं। बेदाग रिकॉर्ड। उसे अक्सर सिरदर्द रहता था, इसलिए वह शराब का सेवन करता था।”

चौधरी ने कहा कि शादी में शामिल होने के लिए एक हफ्ते की अस्थायी जमानत दी जा सकती है. हालांकि, जस्टिस एएस गडकरी और पीडी नाइक की बेंच ने कहा कि वे अस्थायी जमानत देने के इच्छुक नहीं हैं, लेकिन वे आरोपी को पुलिस सुरक्षा के साथ शादी में शामिल होने की अनुमति देंगे।

जब चौधरी ने कहा कि अभियुक्त एस्कॉर्ट शुल्क वहन करने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि वह समाज के गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग से संबंधित है, तो पीठ इसपर सहमत हो गई। पीठ ने कहा, ‘हम उन्हें केवल तीन दिन के लिए जेल से बाहर ले जाने की अनुमति दे रहे हैं क्योंकि यह उनकी बेटी की शादी है।’

अदालत ने आरोपी को 23-25 फरवरी 2023 को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बाहर ले जाने और शाम 6 बजे तक वापस जेल लाने की अनुमति दी.

राज्य सरकार ने 2021 में ही उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुष्टि याचिका (मौत की सजा के लिए) दायर की थी। पुष्टि याचिका पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। इस बीच, आरोपी ने अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अस्थायी जमानत याचिका दायर की

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