बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा नहीं जा सकते विदेश

Bombay High Court orders, Shilpa Shetty and Raj Kundra cannot go abroad
(File Pic/Twitter)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को उनके खिलाफ लंबित गंभीर मामलों का हवाला देते हुए तीन दिवसीय पारिवारिक अवकाश के लिए थाईलैंड के फुकेत जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। दंपति के वकील ने मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ को बताया कि कुंद्रा ने हमेशा जांच एजेंसियों के साथ सहयोग किया है। लेकिन सरकारी वकील ने कहा कि उन्हें कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए। अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।

दंपति तब मुश्किल में पड़ गए जब व्यवसायी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें अपनी अब बंद हो चुकी कंपनी में 60 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए राजी किया, लेकिन इस राशि का इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए किया गया।

कुंद्रा इस मामले में पूछताछ के लिए आर्थिक अपराध शाखा के समक्ष पेश हुए।

दंपति के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाता है। दंपत्ति ने अदालत से प्रतिबंधों में ढील देने का आग्रह किया था। उनकी अर्जी में कहा गया था कि कुंद्रा एक व्यवसायी हैं और उन्हें अक्सर विदेश यात्रा करनी पड़ती है, जबकि शेट्टी, जो एक अभिनेता हैं, को पेशेवर प्रतिबद्धताओं के लिए विदेश जाना पड़ता है।

याचिका में कहा गया था, “आवेदकों को अपना व्यवसाय और/या पेशा जारी रखने का मौलिक अधिकार है और उन्हें (विदेश यात्रा के) ऐसे अवसरों से वंचित करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।” हालाँकि, अदालत ने उन्हें राहत नहीं दी।

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