पहले 60 करोड़ रुपये दो”: शिल्पा शेट्टी को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं मिली

चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को एक यूट्यूब कार्यक्रम के लिए कोलंबो जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि मामले पर विचार करने से पहले उन्हें धोखाधड़ी के आरोपों में 60 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।
अदालत ने कहा कि शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) अभी भी लागू है। इसके कारण, वे अदालत या जाँच एजेंसी की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकते।
शेट्टी के वकील ने अदालत को बताया कि अभिनेत्री को 25 से 29 अक्टूबर तक कोलंबो में एक यूट्यूब कार्यक्रम में शामिल होना है। जब अदालत ने निमंत्रण मांगा, तो वकील ने कहा कि उन्होंने केवल फोन पर बात की है और यात्रा की अनुमति मिलने के बाद ही उन्हें औपचारिक निमंत्रण मिलेगा।
हालांकि, अदालत ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि यात्रा की अनुमति लेने से पहले दंपति को धोखाधड़ी के आरोपों में 60 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ये टिप्पणियां मौखिक रूप से कीं।
पिछले हफ़्ते भी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने शेट्टी और कुंद्रा को उनके ख़िलाफ़ गंभीर लंबित मामलों का हवाला देते हुए, पारिवारिक अवकाश के लिए थाईलैंड के फुकेत जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा जारी किए गए लुकआउट नोटिस (LOC) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
दंपति पर व्यवसायी दीपक कोठारी ने आरोप लगाए हैं, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने उन्हें अपनी अब बंद हो चुकी कंपनी में 60 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए राज़ी किया था, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए किया। कुंद्रा इस मामले में पूछताछ के लिए EOW के समक्ष पेश हुए हैं।
यह मामला बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है, जो शेट्टी, कुंद्रा और अभिनेता अक्षय कुमार द्वारा शुरू की गई एक अब बंद हो चुकी टेलीशॉपिंग कंपनी है, जिसे भारत के पहले सेलिब्रिटी-आधारित शॉपिंग चैनल के रूप में प्रचारित किया गया था।