सुप्रीम कोर्ट का ‘ज़मीन के बदले नौकरी’ मामले में लालू यादव के ख़िलाफ़ CBI केस रद्द करने से इनकार

Supreme Court Refuses to Quash CBI Case Against Lalu Yadav in 'Land-for-Jobs' Scam
(File photo/Twitter)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कथित ‘ज़मीन के बदले नौकरी’ घोटाले में CBI की FIR और चार्जशीट को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिससे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को कानूनी तौर पर झटका लगा है।

शीर्ष अदालत ने यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने इस मामले में अपने और अपने परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ FIR और संबंधित कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने उन्हें सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी।

जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटिश्वर सिंह की बेंच ने यादव को ट्रायल कोर्ट के सामने कानूनी मुद्दे उठाने की अनुमति दी, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A की प्रयोज्यता का मुद्दा भी शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट यादव की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने CBI द्वारा धारा 17A के तहत सरकार की पूर्व मंज़ूरी के बिना नई जांच और पड़ताल शुरू करने को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि यह मुद्दा कि धारा 17A भविष्यलक्षी रूप से लागू होती है या भूतलक्षी रूप से, ट्रायल के दौरान उठाया जा सकता है।

इससे पहले, 24 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी CBI की FIR रद्द करने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है और यादव के इस तर्क को खारिज कर दिया था कि एजेंसी की कार्रवाई बिना पूर्व मंज़ूरी के कानूनी रूप से मान्य नहीं है।

यह मामला 2004 से 2009 के बीच यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप D की नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। आरोप है कि ज़मीन के टुकड़ों के बदले नौकरियां दी गईं, जिन्हें उनके परिवार के सदस्यों या सहयोगियों के नाम पर ट्रांसफर किया गया था।

यादव ने तर्क दिया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत अनिवार्य पूर्व मंज़ूरी के अभाव में जांच, FIR, पड़ताल और उसके बाद की चार्जशीट अमान्य हैं।

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