नोरा फतेही पर 3 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा, चार्टर्ड विमान पर टिप्पणी को लेकर विवाद
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही कानूनी विवाद में फंस गई हैं। एविएशन कंपनी ड्यून्स एविएशन ने गुजरात के गांधीनगर की अदालत में नोरा फतेही के खिलाफ 3 करोड़ रुपये की सिविल मानहानि का मुकदमा दायर किया है। कंपनी ने यह कार्रवाई अभिनेत्री द्वारा सोशल मीडिया पर उसके चार्टर्ड विमान को लेकर की गई कथित टिप्पणियों के बाद की है।
चार्टर्ड विमान को बताया था ‘टॉय’ और ‘लेगो एयरप्लेन’
मामला पिछले साल दिसंबर का बताया जा रहा है। नोरा फतेही ने मुंबई से जयपुर की यात्रा ड्यून्स एविएशन द्वारा संचालित Cessna Citation CJ2 विमान से की थी। यात्रा के दौरान उन्होंने विमान के अंदर वीडियो बनाए और बाद में उन्हें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया।
कंपनी के मुताबिक, नोरा ने विमान को कथित तौर पर “मिनिएचर”, “टॉय” और “लेगो एयरप्लेन” जैसे शब्दों से संबोधित किया। ड्यून्स एविएशन ने इन टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इससे उसकी प्रतिष्ठा और कारोबार को नुकसान पहुंचा। ड्यून्स एविएशन ने अदालत में दावा किया है कि नोरा फतेही की सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होने के कारण उनकी टिप्पणियों का व्यापक असर हुआ। कंपनी के अनुसार, इंस्टाग्राम पर नोरा के 4.6 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं और उनके पोस्ट तेजी से ऑनलाइन फैल गए।
कंपनी ने दावा किया है कि अभिनेत्री की टिप्पणियों के बाद उसकी बुकिंग में 15 से 20 फीसदी की गिरावट आई और कैंसिलेशन की संख्या भी बढ़ी।
कंपनी ने विमान को बताया पूरी तरह सुरक्षित
ड्यून्स एविएशन ने यह भी स्पष्ट करने की कोशिश की है कि जिस विमान से नोरा ने यात्रा की थी, वह न तो असुरक्षित था और न ही यात्रा के लिए अनुपयुक्त। कंपनी के मुताबिक, Cessna Citation CJ2 मुंबई-जयपुर यात्रा के लिए उपयुक्त और मानक विमान है। उसका दावा है कि विमान नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) से पूरी तरह प्रमाणित और उड़ान के लिए योग्य था। साथ ही, विमान का संचालन वैध Non-Scheduled Operator’s Permit (NSOP) के तहत किया जा रहा था।
कंपनी ने नोरा फतेही पर विमान को लेकर “अपमानजनक और लापरवाह” टिप्पणियां करने का आरोप लगाया है। ड्यून्स एविएशन का कहना है कि ये बयान बिना तकनीकी जानकारी, सत्यापन या तथ्यात्मक आधार के दिए गए और इससे कंपनी की प्रतिष्ठा, साख और कारोबार को गंभीर नुकसान पहुंचा।
मामले की सुनवाई 25 सितंबर को वरिष्ठ सिविल जज आर. अग्रवाल की अदालत में होने की बात कही गई है।
कंपनी ने 3 करोड़ रुपये के हर्जाने के अलावा अदालत से नोरा फतेही की उन सोशल मीडिया पोस्ट और ऑनलाइन सामग्री को हटाने का निर्देश देने की मांग की है, जिनमें विमान या कथित टिप्पणियों का उल्लेख है। इसके साथ ही कंपनी ने अभिनेत्री से सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी करने की भी मांग की है।
