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आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियन के पिता के नोटिस का जवाब दिया: ‘उन्हें कभी देखा या जाना नहीं’

Aaditya Thackeray responds to Disha Salian's father's notice: ‘Never saw or knew her’चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियन के पिता सतीश सालियन के कानूनी नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने अपने पुराने बयान को दोहराया कि उन्होंने कभी दिशा सालियन को नहीं देखा और न ही उन्हें जानते थे।

सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अंशुमान सिन्हा के ज़रिए भेजे गए जवाब में ठाकरे ने यह भी कहा कि वह निष्पक्ष जांच का समर्थन करते हैं और इससे भाग नहीं रहे हैं। उन्होंने सतीश सालियन की 500 करोड़ रुपये के मुआवज़े और माफ़ी मांगने की मांग को खारिज कर दिया।

ठाकरे के वकील ने कहा कि 500 ​​करोड़ रुपये के मुआवज़े का दावा पूरी तरह से मनमाना, बेबुनियाद और कानूनी रूप से अमान्य है। पोस्ट हटाने या सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की मांग को भी साफ तौर पर खारिज कर दिया गया।

जवाब में यह भी स्पष्ट किया गया कि 16 सितंबर, 2026 को ‘X’ (पहले ट्विटर) पर अपलोड की गई पोस्ट में सतीश सालियन का नाम नहीं लिया गया था और न ही उनके बारे में कोई व्यक्तिगत ज़िक्र किया गया था। जवाब के अनुसार, यह पोस्ट राजनीतिक विरोधियों और मीडिया के एक वर्ग के खिलाफ थी जो लंबे समय से ठाकरे का नाम इस मामले से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ‘अदालतों ने किसी को दोषी या आरोपी नहीं पाया है’।

जवाब में उन अहम विसंगतियों की ओर भी इशारा किया गया जो दिशा सालियन की मौत के तुरंत बाद उनके परिवार या माता-पिता की शिकायतों और बयानों और उनके बाद के बयानों के बीच देखी गईं।

बॉम्बे हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट के पिछले आदेशों का हवाला देते हुए, ठाकरे के वकील ने तर्क दिया कि जब तक जांच एजेंसी, CBI या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने ठोस सबूत नहीं जुटा लिए हों, तब तक अदालतों ने किसी को दोषी या आरोपी नहीं माना है।

ठाकरे पक्ष ने कहा कि वह आधिकारिक कानूनी जांच और CBI द्वारा निष्पक्ष जांच का पूरा समर्थन करता है और जांच से भाग नहीं रहा है। साथ ही, उन्होंने कहा कि उन्हें बिना किसी सबूत के चरित्र हनन और मीडिया ट्रायल का विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है। ठाकरे ने यह भी दोहराया कि वह अपनी इस बात पर पूरी तरह कायम हैं कि उन्होंने कभी दिशा सालियन को नहीं देखा और न ही उन्हें जानते थे।

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