सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रांची की अदालत ने मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही रोकी

After SC order, Ranchi court halts proceedings against LoP Gandhi in defamation case
(File Photo/twitter)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले में सुनवाई रोक दी, जिसमें उन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था। इसके तुरंत बाद, रांची अदालत ने इस मामले में सभी प्रक्रियाएं रोक दीं।

सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता शामिल थे, ने राहुल गांधी की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) की सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता, रांची बीजेपी नेता नवीन झा को नोटिस जारी कर उनके जवाब मांगे।

यह मामला 2018 में कांग्रेस के एक सत्र के दौरान राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी से संबंधित है, जिसमें उन्होंने कहा था, “कोई हत्यारा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। कांग्रेस के लोग किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। यह केवल बीजेपी में संभव है।”

बीजेपी नेता नवीन झा ने इस टिप्पणी को अपमानजनक मानते हुए रांची सिविल कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दायर की थी। शिकायत दायर करने से पहले, झा ने राहुल गांधी को एक कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें माफी की मांग की गई थी, जिसे राहुल गांधी ने ठुकरा दिया। इसके बाद, कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया।

राहुल गांधी ने शुरू में इस मामले को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, और इसकी खारिजी की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने फरवरी 2024 में उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने फिलहाल राहुल गांधी के खिलाफ चल रही कानूनी चुनौतियों को स्थगित कर दिया है। इस मामले में आगे की घटनाएं झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता के जवाबों पर निर्भर करेंगी।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आदेश देते हुए कहा, “अगर आप आहत पक्ष नहीं हैं, तो आप किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत क्यों दायर कर सकते हैं? झारखंड राज्य और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करें। trial की सभी प्रक्रियाएं अगले आदेश तक स्थगित रहेंगी।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *