इलाहाबाद हाईकोर्ट: गाय को घोषित किया जाय राष्ट्रीय पशु, गाय है भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा

चिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: आज इलाहबाद हाई कोर्ट केंद्र सरकार को सुझाव देते हुए एक महत्वपूर्ण टिपण्णी की है। कोर्ट ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है इसीलिए इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही इसकी सुरक्षा के लिए एक रक्षा दल का गठन भी सरकार को करना चाहिए।

कोर्ट ने यह टिप्पणी जावेद नाम के एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए की। कोर्ट ने कहा कि अगर जमानत दी जाती है तो यह बड़े पैमाने पर समाज के सद्भाव को ‘खराब’ कर सकता है।

बता दें कि जावेद पर उत्तर प्रदेश में गोहत्या रोकथाम अधिनियम (Prevention of Cow Slaughter Act) की धारा 3, 5 और 8 के तहत आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है, जहां अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं, जो अलग-अलग पूजा कर सकते हैं, लेकिन देश के लिए उनकी सोच एक जैसी है।

कोर्ट ने अपने सुझाव में कहा कि केन्द्र सरकार संसद में बिल लाकर गायों को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि जब गायों का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। संसद जो भी कानून बनाए सरकार उस पर सख्ती से अमल भी कराएं।

कोर्ट ने कहा, जब हर कोई भारत को एकजुट करने और उसकी आस्था का समर्थन करने के लिए एक कदम आगे बढ़ता है तो कुछ लोग जिनकी आस्था और विश्वास देश के हित में बिल्कुल नहीं है, वे देश में इस तरह की बात करके ही देश को कमजोर करते हैं। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रथम दृष्टया आवेदक के खिलाफ अपराध साबित होता है।

जावेद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि गाय को मौलिक अधिकार देने और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए सरकार को संसद में एक विधेयक लाना चाहिए। साथ ही गाय को नुकसान पहुंचाने की बात करने वालों को दंडित करने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि गोरक्षा का कार्य केवल एक धर्म संप्रदाय का नहीं है, बल्कि गाय भारत की संस्कृति है और संस्कृति को बचाने का कार्य देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। जब गाय का कल्याण होगा, तभी देश का कल्याण होगा।

कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में आगे कहा कि गायों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए।  हर देशवासी का फर्ज है कि वह गायों का सम्मान करें उनकी सुरक्षा करें। इसके साथ ही, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी जावेद की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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