यूपी सरकार के लव जिहाद अध्यादेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक से किया इनकार
चिरौरी न्यूज़
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा लव जिहाद पर पारित अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालंकि कोर्ट ने कोर्ट ने योगी सरकार से इस पर 4 जनवरी तक विस्तृत जवाब मांगा है। योगी सरकार के जबाव के बाद याचिकाकर्ताओं को 6 तारीक को हलफनामा दाखिल करना होगा। मामले में अंतिम सुनवाई 7 जनवरी को होगी।
बता दें कि लव जिहाद अध्यादेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में चार अलग-अलग अर्जियां दायर की गई थी जिसमें सरकार पर राजनीतिक फायदा लेने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने ये भी मांग की थी कि अब तक लव जिहाद कानून के तहत जितने भी केस दर्ज हुए हैं, उनमें आरोपियों को गिरफ्तार ना किया जाए। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस मांग को भी खारिज कर दिया।
सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अध्यादेश जरूरी हो गया है। सरकार की तरफ से कहा गया, “यूपी में धर्मांतरण के बढ़ते मामलों के बाद कानून-व्यवस्था बिगड़ रही थी। इसीलिए ये अद्यादेश लाया गया।”
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया गया है। प्रदेश सरकार ने 24 नवंबर को विवाह की खातिर जबरन या झूठ बोलने के धर्म परिवर्तन के मामलों से निबटने के लिये यह अध्यादेश मंजूर किया था जिसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 10 साल तक की कैद हो सकती है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 नवंबर को इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी।