अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

चिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। उनके साथ इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या से संबंधित मामले में अन्य सह-आरोपियों को भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की बेंच ने सुनवाई के दौरान माना कि बॉम्बे हाई कोर्ट को इस मामले में मामले में अनर्व गोस्वामी सहित सभी आरोपियों को अंतरिम जमानत दे देनी चाहिए थी।

बता दें कि अर्नब गोस्वामी को 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या से संबंधित मामले में चार नवंबर को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। उनके बेल बॉम्बे हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गयी थी, उसके बाद अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के नौ नवंबर के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें और दो अन्य आरोपियों- फिरोज शेख और नीतीश सारदा- को अंतरिम जमानत देने से इंकार करते हुये कहा गया था कि इसमें हमारे असाधारण अधिकार का इस्तेमाल करने के लिये कोई मामला नहीं बनता है।

गोस्वामी को चार नवंबर को मुंबई में उनके निवास से गिरफ्तार करके पड़ोसी जिले रायगढ़ के अलीबाग ले जाया गया था। उन्हें और दो अन्य आरोपियों को बाद में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया जिन्होंने आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजने से इंकार कर दिया था। अदालत ने तीनों को 18 नवंबर तक के लिये न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

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