आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुरक्षित, 20 अक्टूबर तक रहना पड़ेगा जेल में

Aryan Khan's decision on bail reserved, will have to stay in jail till October 20चिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा गिरफ्तार किये गए बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी, तब तक आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा। आज मुंबई की एक अदालत में जमानत याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

बता दें कि क्रूज़ पर एनसीबी ने छापामार कर आर्यन खान सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया था। इन सभी पर आरोप है कि ये सभी कथित तौर पर “अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी” में शामिल थे और “ड्रग्स की खरीद और वितरण” में शामिल थे। एनसीबी ने आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों को दो अक्टूबर को हिरासत में लिया था और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने कोर्ट में दलील दी कि, एनसीबी ने मोबाइल फोन तो जब्त कर लिया लेकिन जब्ती पंचनामा तो नहीं है? अगर वे मानते हैं कि मोबाइल की सामग्री महत्वपूर्ण है, तो वो उनके पास है। मेरी आज़ादी में कटौती क्यों? ऐसा कुछ भी सुझाव नहीं दिया गया है कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो जांच प्रभावित होगी।

जबकि एनसीबी का कहना है कि, वह पहली बार इसका सेवन नहीं कर रहे थे। पिछले कुछ सालों से इसके नियमित कंज्यूमर हैं। पंचनामा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह प्रतिबंधित पदार्थ लेते थे क्योंकि उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि जो चरस अरबाज मर्चेंट के पास से बरामद हुए है वे इसे क्रूज पर लेनेवाले थे। इसलिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि उसके पास कोई मादक पदार्थ नहीं पाया गया। दोनों पेडलर आचित कुमार के संपर्क में थे। वह एक विदेशी नागरिक के संपर्क में था और हम विदेश मंत्रालय की सहायता ले रहे हैं और दिल्ली में हमारे विभाग के प्रमुख को भी लिखा है।

एएसजी का कहना है कि आर्यन को इस आधार पर जमानत नहीं दी जानी चाहिए कि वह सबूतों से छेड़छाड़ करेगा। एएसजी का तर्क है, “वह (आर्यन खान) पहली बार उपभोक्ता नहीं हैं। रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों से पता चलता है कि वह पिछले कुछ सालों से कंट्राबेंड का नियमित उपभोक्ता है।”

अदालत ने अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धामेचा, नूपुर सतीजा, अक्षित कुमार, मोहक जायसवाल, श्रेयस अय्यर और अविन साहू की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई की है। दो अक्टूबर से लेकर अब तक इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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