आसाराम बापू को 2013 के एक बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा
चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली: गुजरात की गांधीनगर सत्र अदालत ने मंगलवार को स्वयंभू संत आसाराम बापू को 2013 के एक बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सूरत की एक महिला ने आसाराम पर उस समय बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था जब वह करीब 10 साल पहले अहमदाबाद के मोटेरा स्थित उनके आश्रम में थी।
महिला और उसकी बहन ने आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं पर रेप का आरोप लगाया था। नारायण साईं को इस मामले में 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसे 2013 में देश भर में तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया था।
आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाली महिला ने आरोप लगाया था कि स्वयंभू संत ने अलग-अलग आश्रमों में कई सालों तक उसके साथ बलात्कार किया और वहां बंदी बनाकर रखा। पहला मामला 2013 में दर्ज किया गया था।
मामले की जांच के दौरान 68 लोगों के बयान लिए गए। इस मामले की जांच अधिकारी दिव्या राविया को जांच के दौरान कई बार जान से मारने की धमकी भी मिली थी।
इस मामले में आठ लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से एक सरकारी गवाह निकला।