बीजेपी द्वारा दायर मानहानि मामले में बेंगलुरु कोर्ट ने राहुल गांधी, सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार को 28 मार्च को समन भेजा
![Bengaluru court summons Rahul Gandhi, Siddaramaiah, DK Shivakumar on March 28 in defamation case filed by BJP](http://www.chirauri.com/wp-content/uploads/2023/05/cm-karna.jpg)
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: शहर की एक अदालत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को 28 मार्च को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है।
42वीं एसीएमएम अदालत ने बीजेपी द्वारा दायर एक मामले के आधार पर समन जारी किया है। भाजपा ने कांग्रेस नेताओं पर पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ‘झूठे’ विज्ञापन देने का आरोप लगाया था।
पिछले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर ’40 फीसदी भ्रष्टाचार’ का आरोप लगाया था. बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अखबारों में कई विज्ञापन छपवाए गए थे। शहर भर में तत्कालीन सीएम की छवियों के साथ ‘पेसीएम’ पोस्टर लगाकर बोम्मई के खिलाफ एक पोस्टर अभियान भी चलाया गया था। कांग्रेस ने तत्कालीन सरकार के खिलाफ ‘भ्रष्टाचार रेट कार्ड’ भी प्रकाशित किया था।
कांग्रेस ने अपने ‘रेट कार्ड’ में बीजेपी पर सीएम पद के लिए 2500 करोड़ रुपये और मंत्री पद के लिए 500 रुपये वसूलने का आरोप लगाया था।
विज्ञापन के आधार पर बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर मानहानि और पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था बीजेपी के वकील विनोद कुमार ने कोर्ट में दलील दी कि ‘झूठे’ विज्ञापनों की वजह से बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचा है।
दलील सुनने के बाद जज जे प्रीत ने मामले में सीएम सिद्धारमैया और राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं को 28 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया। पिछले साल मई में राज्य में विधानसभा चुनाव होने के बाद कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था।