बेंगलुरु की विशेष अदालत ने सोने की तस्करी मामले में अभिनेत्री रान्या राव की जमानत याचिका खारिज की

ED and DRI investigate Kannada actress Ranya Rao's gold smuggling caseचिरौरी न्यूज

बेंगलुरु: बेंगलुरु में आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालत ने शुक्रवार को अभिनेत्री रान्या राव की सोने की तस्करी मामले में जमानत याचिका को खारिज कर दिया। रान्या राव वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डीजीपी के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं और यह मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में है।

न्यायाधीश विश्वनाथ सी. गौडर ने इस आदेश को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य को ध्यान में रखते हुए पारित किया। इसी बीच, मामले में दूसरे आरोपी तरुण राजू के वकील ने जमानत याचिका अदालत में प्रस्तुत की, जिस पर डीआरआई से आपत्तियां मांगी गईं।

अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश पारित किया। डीआरआई ने पहले अदालत में बताया था कि रान्या राव से जुड़ा सोने की तस्करी का मामला अंतरराष्ट्रीय और हवाला से जुड़ा है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन चुका है।

डीआरआई के वरिष्ठ वकील मधु राव ने बुधवार को अदालत में रान्या राव की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि तस्करी सिंडिकेट की संलिप्तता की जांच जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं और संदेहित हवाला लेन-देन की भी जांच की जा रही है।

“अगर हम इस मामले के आपराधिक इरादे को देखें तो जेल ही उसके लिए उचित स्थान है। अदालत को यह आधार नहीं बनाना चाहिए कि आरोपी महिला है और इसी कारण जमानत दी जाए,” राव ने कहा।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय लिंक और एक पुलिस अधिकारी की मदद से तस्करी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, “यह जांचना जरूरी है कि पैसे कैसे ट्रांसफर किए गए और कैसे सोने की खरीदारी के लिए धन का इंतजाम किया गया।”

रान्या राव के पास दुबई निवासी के रूप में एक पहचान पत्र भी है, जो देश छोड़ने का जोखिम बढ़ाता है। उन्होंने कहा, “उसे जमानत देने का कोई वैध कारण नहीं है, खासकर जब उसने 12.56 करोड़ रुपये का सोना तस्करी किया है। इसके अलावा, 2.67 करोड़ रुपये नकद और 2.06 करोड़ रुपये का सोना पहले ही जब्त किया जा चुका है। 4 मार्च को उनके घर की तलाशी ली गई और गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार की गई थी।”

डीआरआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सोने की तस्करी और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शनों के इस सिंडिकेट की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों ने कस्टम्स और कर्नाटका पुलिस विभाग में पुलिस की चूक और अधिकारियों की सांठगांठ की भी जांच शुरू कर दी है।

राज्य सरकार ने डीजीपी रामचंद्र राव की भूमिका की जांच अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता को सौंप दी है और उन्हें रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के लिए कहा है। राज्य सरकार द्वारा विशेष विंग सीआईडी की जांच को वापस लेने के कदम ने सवाल खड़े कर दिए हैं।

इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तमिलनाडु भाजपा प्रमुख और कर्नाटका के पूर्व आईपीएस अधिकारी, के. अन्नामलाई ने शुक्रवार को बेंगलुरु में कहा, “मामले की जांच पूरी होने देनी चाहिए। कम से कम अधिकारियों ने मामले में गिरफ्तारी की है। आरोप हैं कि बड़े व्यक्तित्वों का नाम और वीआईपी प्रोटोकॉल का दुरुपयोग हुआ है। जांच पूरी होने देनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि राज्य सरकार ने पहले सीआईडी जांच का आदेश दिया और फिर उसे क्यों वापस ले लिया।”

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