कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दी

Calcutta High Court grants interim bail to social media influencer Sharmistha Panoliचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर पर कथित विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार की गई शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी।

अदालत ने सोशल मीडिया पर प्रभावशाली व्यक्ति को ₹10,000 का जमानत बांड भरने का निर्देश दिया है।

22 वर्षीय शर्मिष्ठा को पिछले सप्ताह हरियाणा के गुरुग्राम से कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो में अपनी ‘सांप्रदायिक’ टिप्पणियों के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप है।

वीडियो में, उसने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड अभिनेताओं की आलोचना करते हुए टिप्पणी की थी। आलोचनाओं का सामना करने के बाद, पनोली ने पोस्ट को हटा दिया और माफ़ी मांगी।

इस सप्ताह की शुरुआत में, अदालत ने पनोली को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि कोई दूसरे व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचा सकता है।

“देखिए, हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को चोट पहुँचाते रहेंगे। हमारा देश विविधतापूर्ण है, जिसमें विभिन्न जाति, पंथ और धर्म के लोग रहते हैं। हमें यह कहते समय सावधान रहना चाहिए। इसलिए, परसों। आसमान नहीं गिरेगा,” न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी ने कहा था।

अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को 5 जून को केस डायरी पेश करने का भी निर्देश दिया था।

पनोली के वकील ने दावा किया कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोशल मीडिया पर कथित तौर पर कुछ टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ दायर शिकायत में कोई अपराध नहीं बनता है।

उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के उपयोगकर्ताओं के बीच सोशल मीडिया पर शब्दों की जंग हुई थी, जिसे भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में चलाया था जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से अधिकांश पर्यटक थे।

उनकी गिरफ्तारी से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विवाद पैदा हो गया, विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी को “चुनिंदा प्रवर्तन” बताया और कोलकाता पुलिस पर “असामान्य जल्दबाजी” में काम करने का आरोप लगाया।

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