विनेश फोगट की याचिका पर CAS का फैसला 16 अगस्त को आएगा

CAS decision on Vinesh Phogat's petition will come on August 16चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: खेल पंचाट न्यायालय (CAS) ने मंगलवार, 13 अगस्त को विनेश फोगट की याचिका पर फैसला सुनाने में और देरी की है। यह तीसरी बार है जब खेल न्यायालय ने इस मामले में अपनी समय-सीमा बढ़ाई है। अब न्यायालय द्वारा 16 अगस्त, शुक्रवार को रात 9:30 बजे IST तक अपना फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। फोगट ने मूल रूप से पेरिस ओलंपिक से अपनी अयोग्यता को चुनौती दी थी और महिलाओं की 50 किग्रा श्रेणी में संयुक्त रजत पदक दिए जाने की अपील की थी। न्यायालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि वह उस मामले में फैसला सुनाने में और देरी करेगा, जिसमें फोगट और भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के फैसले को चुनौती दी है।

“ओलंपिक खेलों के लिए CAS पंचाट नियमों के अनुच्छेद 18 के आवेदन द्वारा, CAS तदर्थ प्रभाग के अध्यक्ष ने पैनल को 16 अगस्त 2024 को 18:00 बजे (पेरिस समय) तक निर्णय देने के लिए समय-सीमा बढ़ा दी है।” CAS के तदर्थ प्रभाग ने कहा है।

ओजी की अवधि के दौरान, पैनल सुनवाई के समापन से 24 घंटे के भीतर या, यदि कोई सुनवाई नहीं होती है, तो साक्ष्य कार्यवाही के समापन से, अनुच्छेद 20 के अधीन निर्णय देगा। असाधारण मामलों में, यदि परिस्थितियों की आवश्यकता हो तो यह समय सीमा सीएएस एडीडी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ओजी की अवधि के बाहर, पैनल उचित समय के भीतर निर्णय देगा। विनेश ने अपनी अपील में शुरू में सीएएस की तदर्थ पीठ से आईओसी की अयोग्यता को रद्द करने, एक और वजन करने और उसे फाइनल में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

हालांकि, उसने तत्काल अंतरिम उपायों का अनुरोध नहीं किया। सीएएस की तदर्थ पीठ ने अपना फैसला तेजी से सुनाया, लेकिन यह गुरुवार शाम को निर्धारित फाइनल से पहले पक्षों को सुनने में भी सक्षम नहीं था। हालांकि, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के प्रमुख नेनाद लालोविक ने इंडिया टुडे को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि उन्हें विनेश के साथ सहानुभूति है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय पहलवान को अयोग्य घोषित करने से पहले नियमों का पालन किया गया था।

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