पूर्वोत्तर दिल्ली हिंसा मामले में कोर्ट ने छह आरोपियों पर जुर्माना लगाया

Court fines six accused in northeast Delhi violence case
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चिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: पूर्वोत्तर दिल्ली हिंसा से संबंधित एक मामले में, दिल्ली की एक अदालत ने आरोप के साथ पेन ड्राइव की प्रतियों की आपूर्ति के संबंध में सही स्थिति का खुलासा नहीं करने के लिए छह आरोपी व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया है।

आरोपियों ने अदालत को सूचित किया था कि जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा उन्हें पेन ड्राइव की आपूर्ति नहीं की गई थी जबकि स्थिति अन्यथा थी। कोर्ट ने एसएचओ थाना न्यू उस्मान पुर से डीसीपी, नॉर्थईस्ट के हस्ताक्षर से स्पष्टीकरण मांगा था। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने शुक्रवार को फिरोज खान, इकबाल, जाकिर, शाकिर, सिराजुद्दीन और अनस नाम के छह आरोपी व्यक्तियों पर प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। आरोपियों को एक सप्ताह के भीतर इसे कोर्ट में जमा कराने को कहा गया है।

अदालत ने कहा, ”सीसीटीवी फुटेज की एक प्रति के साथ चार्जशीट की एक प्रति की आपूर्ति के संबंध में पावती की प्रति आईओ द्वारा सभी आरोपियों के लिए रिकॉर्ड पर रखी गई है। इसके अलावा, उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि उन्होंने 17 फरवरी 2022 को भी उचित पावती के खिलाफ आरोपी को नए पेन ड्राइव की आपूर्ति की थी।”

अदालत ने 25 फरवरी 2022 के आदेश में भी कहा, ”आरोपी व्यक्तियों को आईओ द्वारा सीसीटीवी फुटेज की एक प्रति की पहली आपूर्ति के संबंध में मूल पावती भी उनके द्वारा अदालत में पेश की गई है।”

कोर्ट ने 17 फरवरी 2022 को कहा था कि, आरोपी व्यक्तियों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि हालांकि, उन्हें वर्तमान मामले में चार्जशीट की पूरी प्रतियां और साथ ही पूरक चार्जशीट प्राप्त हो गई है, हालांकि, आईओ द्वारा दायर पेन ड्राइव की आपूर्ति नहीं की गई है।

कोर्ट ने आगे कहा था, “यह आईओ द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उसने सभी आरोपियों को उचित पावती के खिलाफ चार्जशीट की पूरी कॉपी और साथ ही पेन ड्राइव सहित पूरक चार्जशीट की आपूर्ति की है, हालांकि, आईओ इसे रखने में विफल रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एसएचओ को बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कि प्रतियों की आपूर्ति के संबंध में पावती उनके द्वारा इस अदालत को मामले में निर्धारित तिथि से कम से कम एक दिन पहले अग्रेषित की जानी चाहिए।

कोर्ट ने निर्देश दिया था कि डीसीपी नॉर्थईस्ट के हस्ताक्षर से स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन न्यू उस्मानपुर से स्पष्टीकरण मांगा जाए कि इस अदालत के निर्देशों का पालन न करने पर उनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है।

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