तेजस्वी यादव, मीसा भारती के खिलाफ कोर्ट ने प्राथिमिकी दर्ज करने का दिया आदेश

चिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और उनकी बड़ी बहन मीसा भारती के खिलाफ कोर्ट ने प्राथिमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। ये आदेश पटना सिविल कोर्ट में दायर परिवाद पत्र मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दिया है तथा एफआईआर करने के लिए परिवाद पत्र को कोतवाली थाने भेजा गया है।

बता दें कि ये मामला लोकसभा चुनाव में टिकट देने के नाम पर पांच करोड़ रुपये ठगने का है। कांग्रेस नेता व अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने पटना के सीजेएम की अदालत में पिछले महीने 18 अगस्त को एक परिवाद पत्र दायर किया था जिसमें उन्होंने बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव, राज्यसभा सदस्य मीसा भारती और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत छह लोगों पर आरोप लगाया है। संजीव कुमार सिंह ने लोकसभा के टिकट देने के नाम पर पांच करोड़ ठगी करने का आरोप इन लोगों पर लगाया है। साथ ही तेजस्वी यादव पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।

कोर्ट के आदेश के बाद 16 सितंबर को पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा के जरिए कोतवाली थानाध्यक्ष को केस दर्ज करने का आदेश दिया गया।

संजीव कुमार सिंह का कहना है कि लोकसभा में तिक्त देने का वादा कर के नहीं दिया गया, उसके बाद विधानसभा के चुनाव में भी टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि उनसे पांच करोड़ रुपये भी लिया गया और उन्हें टिकट भी नहीं दिया गया। इसी मामले में अब कोर्ट ने आदेश दिया है।

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