दिल्ली की अदालत ने समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जटेली और उनके सहयोगियों को 4 साल कैद की सजा सुनाई

चिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने लगभग 20 साल पुराने रक्षा सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली और उनके दो सहयोगियों गोपाल पचेरवाल, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस पी मुरगई को चार साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों के वकील ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि जेटली और उनके सहयोगियों को दिल्ली की एक अदालत ने रक्षा सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई है।
सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली और दो अन्य दोषियों को अधिकतम सात साल जेल की सजा देने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने चार साल की सजा तय की है। अदालत ने जेटली, पार्टी के उनके पूर्व साथी गोपाल पछेरवाल और मेजर जनरल (सेवानिवृत) एस पी मुरगई को थर्मल इमेजर खरीद में भ्रष्टाचार और आपराधिक षड़यंत्र का दोषी करार दिया है, हालांकि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश वीरेन्द्र भट ने बृहस्पतिवार तक के लिये अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

अदालत ने तीनों आरोपियों- जेटली, पछेरवाल और मुरगई- को आपराधिक साजिश (भारतीय दंड संहिता की धारा-120 बी) और भ्रष्टाचार निरोधी कानून की धारा-9 (लोकसेवकों पर निजी प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए घूस लेना) के तहत दोषी करार दिया।

बता दें कि यह मामला जनवरी 2001 में न्यूज पोर्टल तहलका पर प्रसारित ‘ऑपरेशन वेस्टएंड’ से सामने आया था। यह एक स्टिंग ऑपरेशन था। आरोप था कि सेना को थर्मल इमेजर की आपूर्ति करने के लिए संदिग्ध कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में आए पत्रकार से अभियुक्तों ने रिश्वत स्वीकार की थी।

 

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