दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति: आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ाई गई

चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: एक विशेष अदालत ने गुरुवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ा दी।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय से सभी पिछले आरोपपत्रों की प्रतियां प्रदान करने के लिए भी कहा।
“10 जनवरी को सूचीबद्ध करें जब मुख्य मामला सुनवाई के लिए निर्धारित है। न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई, ”अदालत ने कहा।
ईडी ने आप सांसद के खिलाफ अपनी पांचवीं अभियोजन शिकायत 2 दिसंबर को दायर की और अदालत ने 19 दिसंबर को इसका संज्ञान लिया। ईडी ने सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इस बीच, विशेष अदालत ने सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार को स्थगित कर दी और कहा कि वह उनकी जमानत याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी।
आप सांसद ने अदालत से उन्हें जमानत पर रिहा करने का आग्रह किया और कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और आगे जांच की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच पूरी होने के बाद, मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है और उन्हें जेल में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
सिंह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि उनके मुवक्किल को गिरफ्तार करने से पहले एक बार भी ईडी ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया था। ईडी ने सिंह की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामले में जांच अभी भी जारी है और अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जांच में बाधा डाल सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं।