दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनीता केजरीवाल से अरविंद केजरीवाल का कोर्ट वीडियो सोशल मीडिया से हटाने को कहा

चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने पति द्वारा दिल्ली की एक अदालत को संबोधित करते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने सोशल मीडिया कंपनियों को वीडियो से जुड़े पोस्ट हटाने का भी आदेश दिया है।
उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका में सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किया है, जिसमें 28 मार्च को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी के दौरान न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई है।
सुनीता केजरीवाल उन पांच व्यक्तियों में से एक हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के लिए कहा गया है।
अदालत ने मामले को 9 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद दूसरी बार अदालत में पेश किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 28 मार्च को विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) कावेरी बावेजा को व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया था।
संबोधन की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सुनीता केजरीवाल ने विजुअल्स को रीट्वीट किया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से कहा कि जब भी उनके संज्ञान में यह बात आए, वे इसी तरह की सामग्री वाले वीडियो हटा लें।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और अमित शर्मा की खंडपीठ ने दिल्ली के वकील वैभव सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया।