दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा पर रोक लगाने से किया इनकार, याचिकाकर्ता पर लगाया एक लाख का जुर्माना
चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली: आज दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजना की सभी निर्माण गतिविधियों को निलंबित करने का निर्देश देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है साथ ही याचिकाकर्ता पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजना से सम्बंधित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने सुनवाई की।
अदालत ने अन्या मल्होत्रा और सोहेल हाशमी की संयुक्त याचिका पर 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि कोरोना काल में चल रहे सेंट्रल विस्टा कि निर्माण कार्य की वजह से वहां काम करने वाले लोगों में कोरोना संक्रमण का खतरा काफी ज्यादा है। लिहाजा वहां काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा को देखते हुए सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य फिलहाल कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाए।
हालांकि केंद्र सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस याचिका का मकसद किसी भी सूरत में सेंट्रल विस्ता के निर्माण कार्य पर रोक लगवाने का है और रही बात मजदूरों की सुरक्षा की तो सरकार ने उसको लेकर पहले से ही कई कदम उठाए हुए हैं।