दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर 6 साल का प्रतिबंध लगाने वाली याचिका खारिज की
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते समय आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
आनंद एस जोंधले द्वारा दायर याचिका में प्रधानमंत्री को छह साल की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।
आनंद ने अपनी याचिका में कहा था कि पीएम मोदी ने 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलभीत में एक चुनावी रैली के दौरान अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते समय हिंदू और सिख देवताओं का जिक्र किया था।
उन्होंने कहा था कि इंडिया ब्लॉक पार्टियों ने “हमेशा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से नफरत की है”।
प्रधानमंत्री ने पीलभीत से भाजपा उम्मीदवार जितिन प्रसाद के समर्थन में रैली के दौरान कहा था, “उन्होंने राम मंदिर के ‘प्राण प्रतिष्ठा’ के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और राम लला का अपमान किया। समारोह में शामिल होने वाले उनकी पार्टी के लोगों को छह साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया।”
उन्होंने आगे कहा था कि इंडिया गुट ने ”शक्ति” को खत्म करने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा था, ”जिस शक्ति की पूजा आज पूरे देश में हो रही है, उसका कांग्रेस ने अपमान किया है। कोई भी शक्ति का उपासक कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा।”