आखिरकार दिल्ली की पत्रकार सौम्या विश्वनाथन को मिली न्याय, हत्या के सभी पांचों आरोपी 15 साल बाद दोषी करार
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: 2008 में दिल्ली की पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के सभी पांच आरोपियों को राष्ट्रीय राजधानी में हुए अपराध के लगभग पंद्रह साल बाद बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने दोषी ठहराया है।
सौम्य विश्वनाथन, जो हेडलाइंस टुडे समाचार चैनल की पत्रकार थी, की सितंबर 2008 में कार्यालय से घर जाते समय उनकी कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
Delhi court has declared 4 individuals guilty in the #saumyavishwanathan murder case. The fifth accused faces convictions for other related charges. Additionally, all five defendants have been found guilty under MCOCA. pic.twitter.com/1bZWn7zWBJ
— Sneha Mordani (@snehamordani) October 18, 2023
साकेत कोर्ट ने आज 2008 में पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार, बलजीत मलिक और अजय सेठी को दोषी ठहराया।
युवा पत्रकार सौम्या विश्वनाथन 30 सितंबर, 2008 को दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में अपनी कार में मृत पाई गईं थीं, शुरुआत में माना गया कि यह एक कार दुर्घटना थी, जब तक कि फोरेंसिक रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण सिर पर बंदूक की गोली के घाव के रूप में सामने नहीं आया।
सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि एक कार सौम्या विश्वनाथन के वाहन का पीछा कर रही थी, और जांच में महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब दो आरोपियों, रवि कपूर और अमित शुक्ला को एक अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया।
दिल्ली पुलिस ने एक कॉल सेंटर एक्जीक्यूटिव की हत्या के पैटर्न में समानता की पहचान की, जिसके लिए दोनों (रवि कपूर और अमित शुक्ला) को शुरू में गिरफ्तार किया गया था, और सौम्या विश्वनाथन की हत्या में समानताएं थीं। बाद की पूछताछ में, उन्होंने विश्वनाथन की हत्या की बात कबूल कर ली। आरोपी ने इसे ”रोमांचक गतिविधि” बताया था.
बलजीत मलिक और अजय सेठी के साथ सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट जून 2010 में दायर की गई थी, जिसके बाद नवंबर 2010 में मुकदमा शुरू हुआ। मुकदमा जुलाई 2016 में समाप्त हुआ।