‘नोटबंदी अवैध नहीं’: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा

'Demonetisation not illegal': Supreme Court upholds Centre's decisionचिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 8 नवम्बर 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसले को सिर्फ इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि केंद्र ने इसे शुरू किया था।

शीर्ष अदालत ने कहा, “आनुपातिकता के आधार पर विमुद्रीकरण की कवायद को रद्द नहीं किया जा सकता है।”

अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के परामर्श के बाद कार्रवाई करने की आवश्यकता है और दोनों के बीच छह महीने तक परामर्श हुआ। इस मामले में दो अलग-अलग निर्णय थे जो जस्टिस बीआर गवई और वी नागरत्ना द्वारा सुनाए गए थे। जस्टिस गवई और जस्टिस नागरत्न के अलावा, पांच जजों की बेंच के अन्य सदस्य जस्टिस नज़ीर, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यन हैं।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने कहा कि विमुद्रीकरण कानून के एक अधिनियम के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता था, न कि सरकार द्वारा।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, “केंद्र के इशारे पर विमुद्रीकरण आरबीआई की सिफारिशों पर विमुद्रीकरण की तुलना में कहीं अधिक गंभीर मुद्दा है। केंद्र सरकार की शक्तियां विशाल हैं, केवल एक कार्यकारी आदेश के बजाय कानून द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए।”

शीर्ष अदालत ने 7 दिसंबर को केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को निर्देश दिया था कि वे सरकार के 2016 के फैसले से संबंधित रिकॉर्ड रिकॉर्ड पर रखें और अपना फैसला सुरक्षित रख लें।

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