अमानतुल्ला खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा
चिरौरी न्यूज
अहमदाबाद: आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि आप विधायक अमानतुल्ला खान को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में उनकी अध्यक्षता के दौरान कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगले हफ्ते फिर से पेश होने के लिए कहा है।
सूत्रों ने कहा कि विधायक को 29 अप्रैल को पेश होने और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपने बयान की रिकॉर्डिंग जारी रखने के लिए कहा गया है।
ओखला विधानसभा सीट से 50 वर्षीय आम आदमी पार्टी (आप) विधायक से केंद्रीय एजेंसी ने पिछले सप्ताह लगभग 13 घंटे तक पूछताछ की थी।
संबंधित घटनाक्रम में, दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खान को मामले में पहले जारी किए गए समन से कथित तौर पर बचने के लिए जमानत दे दी।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने अदालत में पेश होने के बाद खान को 15,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर जमानत दे दी।
आप नेता और दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने पहले कहा था कि खान के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय का मामला “फर्जी” था और पार्टी अपने विधायक के साथ खड़ी है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार करने के बाद 18 अप्रैल को खान की पहली गवाही हुई। शीर्ष अदालत ने उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था।
खान और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों से जुड़ा है।