गुजरात: नाबालिग से रेप और हत्या के जुर्म में शख्स को मिली मौत की सजा
चिरौरी न्यूज़
वडोदरा: एक विशेष POCSO अदालत ने 2019 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई. विशेष न्यायाधीश जे ए ठक्कर ने गुरुवार को संजय बारिया को मौत की सजा सुनाई और 1.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
न्यायाधीश ने कहा, “संजय बारिया ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया और उसका गला घोंट दिया, जो उसकी बेटी से थोड़ी बड़ी थी। यह एक जघन्य अपराध था लेकिन बारिया को अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए कोई पछतावा नहीं है, इसलिए यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम है।”
संजय ने 17 मई, 2019 को वड़ोदरा के गोराज गांव की झुग्गी से आठ साल की बच्ची का अपहरण कर लिया। वह उसे झाड़ियों में ले गया, उसके साथ बलात्कार किया और उसका गला घोंट दिया और अपराध स्थल से भाग गया।
जब माता-पिता लापता लड़की की तलाश करने लगे और उसका पता नहीं चल सका तो पुलिस को सूचित किया गया और अगली सुबह पीड़िता का शव झाड़ियों से मिला।
चूंकि अपहरण और झुग्गी से लड़की के बाहर जाने का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, इसलिए पुलिस ने एक खोजी कुत्ते की मदद ली, जिसने पुलिस को शव को खोजने और उस समय झुग्गी में मौजूद बैरिया को पकड़ने में मदद की।
चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर अदालत ने बैरिया को दोषी पाया और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के लिए जिला कानूनी सहायता सेवा को भी निर्देश दिया।