दिल्ली के मेयर को फिर से चुनने में सदन विफल, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी आम आदमी पार्टी

House fails to re-elect Delhi mayor, Aam Aadmi Party to approach Supreme Courtचिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: एमसीडी चुनाव के दो महीने बाद भी, दिल्ली नगर निगम हाउस में तीन प्रयासों के बाद भी सोमवार को भी दिल्ली में मेयर का चुनाव नहीं हो सका। महापौर का चुनाव किए बिना सदन को एक महीने में तीसरी बार स्थगित किया गया। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 जीतने वाली AAP ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया ताकि चुनाव “अदालत की निगरानी में” हो सकें।

6 जनवरी और 24 जनवरी को आयोजित नगरपालिका सदन के पहले दो सत्रों को भाजपा और आप के सदस्यों के बीच हंगामे और तीखे आदान-प्रदान के बाद महापौर का चुनाव किए बिना पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थगित कर दिया गया था।

दिल्ली मेयर चुनाव पर प्रमुख अपडेट:
> मनोनीत सदस्यों को पद के चुनाव में मतदान की अनुमति दिए जाने को लेकर हंगामे के बाद सोमवार को नगर निगम सदन मेयर का चुनाव नहीं कर पाया.

> दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) हाउस के लगभग 11:30 बजे इकट्ठा होने के तुरंत बाद, आधे घंटे की देरी के बाद, पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने घोषणा की कि महापौर, उप महापौर और स्थायी पदों के चुनाव में एल्डरमैन को मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। इसका आप पार्षदों ने विरोध किया। पार्टी नेता मुकेश गोयल ने कहा कि एल्डरमैन वोट नहीं दे सकते।

> सदन से बाहर आने के बाद आप नेता आतिशी ने संवाददाताओं से कहा, “हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और हम आज ही जाएंगे ताकि मेयर का चुनाव अदालत की निगरानी में हो सके।” उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने कार्यवाही को बाधित करने की योजना बनाई थी ताकि सदन को स्थगित किया जा सके।

सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने के बाद, भाजपा सदस्यों ने आप पर अपने पार्षदों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी।

> एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आप नेता संजय सिंह ने कहा, “हम महापौर का चुनाव कराने के लिए अब उच्चतम न्यायालय जाएंगे।”

> दिल्ली नगर निगम (DMC) अधिनियम, 1957 के अनुसार, निकाय चुनावों के बाद सदन के पहले ही सत्र में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाना है। हालांकि, 4 दिसंबर को हुए नगर निकाय चुनाव हुए दो महीने हो चुके हैं और दिल्ली को अभी तक मेयर नहीं मिला है।

> आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने रविवार को एमसीडी के पीठासीन अधिकारी को पत्र लिखकर आज के मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में एल्डरमैन पर रोक लगाने की मांग की थी.

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