जैकलीन फर्नांडीज को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी से पहले मिल गई जमानत
चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने करोड़पति ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज को मंगलवार को अग्रिम जमानत दे दी, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने फैसला सुनाया जो पिछले सप्ताह सुरक्षित रखा गया था। आदेश की विस्तृत प्रति दिन में बाद में उपलब्ध कराई जाएगी।
ईडी ने हाल ही में अपना दूसरा सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें जैकलीन को आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने 26 सितंबर को जैकलीन को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। जैकलीन और एक अन्य बॉलीवुड हस्ती नोरा फतेही ने मामले में गवाह के तौर पर अपने बयान दर्ज कराए हैं।
इससे पहले ईडी ने जैकलीन के 7.2 करोड़ रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट अटैच किए थे। जांच एजेंसी ने इन उपहारों और संपत्तियों को जैकलीन और नोरा द्वारा प्राप्त अपराध की “आय” करार दिया। फरवरी में, ईडी ने चंद्रशेखर की कथित सहयोगी पिंकी ईरानी के खिलाफ अपना पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया था, जिसने उन्हें बॉलीवुड अभिनेताओं से मिलवाया था।
चार्जशीट में आरोप लगाया गया था कि पिंकी जैकलीन के लिए महंगे उपहार चुनती थी और चंद्रशेखर द्वारा भुगतान किए जाने के बाद उन्हें उनके आवास पर छोड़ देती थी। पिछले दिसंबर में, जांच एजेंसी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत के समक्ष इस मामले में पहली चार्जशीट दायर की थी।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, चंद्रशेखर ने अलग-अलग मॉडल्स और बॉलीवुड सेलेब्स पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। कुछ लोगों ने उनसे उपहार लेने से इनकार कर दिया था।