चीन सहित 5 देशों के जमातियों को कोर्ट से मिली जमानत
चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत आज निजामुद्दीन इलाके में स्थित तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होने के मामले में चीन सहित ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, और फिलीपींस के नागरिकों को जमानत दे दी है। इन पर आरोप था की इन्होने वीजा शर्तों का उल्लंघन कर मरकज में शामिल हुए थे। कोर्ट ने 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर इन देशों के नागरिकों को जमानत दी है। मंगलवार को भी मलेशिया के 122 नागरिकों को कोर्ट ने जमानत दी थी।
इन लोगों पर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने के अलावा अवैध रूप से मिशनरी गतिविधियों में शामिल होने और देश में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जारी किये गये सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर विदेशियों को जमानत दी। सुनवाई के दौरान ये सभी विदेशी नागरिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये अदालत के समक्ष पेश हुए। उनकी पहचान मलेशियाई उच्चायोग के संबंधित अधिकारी के साथ-साथ जांच अधिकारी द्वारा की गई।
मालूम हो मलेशियाई नागरिकों और जमात में शामिल लोगों पर देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना संक्रमण फैलाने का गंभीर आरोप लगा है। जिसके कारण केंद्र सरकार ने 2,765 विदेशी नागरिकों के वीजा निरस्त कर दिये और उन्हें कालीसूची में भी डाल दिया। केंद्र ने 2,765 विदेशी नागरिकों के वीजा निरस्त करने और उन्हें तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल होने के चलते प्रतिबंधित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज भी करने की मांग की।
विदेशी तबलीगी जमात सदस्यों के कुल 2,765 मामलों में से 2,679 के वीजा (जिनमें नौ ओसीआई कार्ड धारक हैं) पहले ही निरस्त किये जा चुके हैं। इसमें कहा गया, ‘47 विदेशी तबलीगी जमात सदस्य नेपाली नागरिक हैं, जिनके पास कोई वीजा नहीं है। बाकी 39 मामलों में वीजा को निरस्त करने पर विचार चल रहा है।