कर्नाटक: एक व्यक्ति ने पत्नी के सामने महिला से किया बलात्कार, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला; दंपति के खिलाफ मामला दर्ज

Karnataka: A man raped a woman in front of his wife, pressured her to convert; Case registered against the coupleचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली:  कर्नाटक में एक 28 वर्षीय विवाहित महिला को उसकी स्पष्ट तस्वीरों का उपयोग करके ब्लैकमेल के माध्यम से इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर करने के आरोप में एक जोड़े सहित सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने उसकी पत्नी के सामने उसके साथ बलात्कार किया और उसे बुर्का पहनाया और माथे पर ‘कुमकुम’ नहीं लगाया।

रफीक नाम के आरोपी ने महिला के साथ छेड़छाड़ की और उसके साथ यौन गतिविधियों में लिप्त रहा। फिर उसने उसकी अंतरंग तस्वीरें ले लीं, जिनका इस्तेमाल वह उसे ब्लैकमेल करने के लिए करता था, और मांग करता था कि वह हिंदू धर्म से इस्लाम में परिवर्तित हो जाए।

पुलिस ने कहा कि रफीक और उसकी पत्नी ने महिला को बेलगावी स्थित अपने घर में रहने के लिए मजबूर किया और मांग की कि वे जो भी कहें, वह उसका पालन करे। बेलगावी के एसपी भीमाशंकर गुलेदा ने कहा कि महिला ने आरोप लगाया कि रफीक ने अपनी पत्नी के सामने घर में उसके साथ बलात्कार किया।

इस साल अप्रैल में, दंपति ने कथित तौर पर महिला को ‘कुमकुम’ नहीं पहनने के लिए कहा और कहा कि उसे बुर्का पहनना चाहिए और दिन में पांच बार नमाज अदा करनी चाहिए।

महिला ने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ जाति आधारित अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और आरोपी ने कहा कि उसे दूसरा धर्म अपना लेना चाहिए क्योंकि वह पिछड़ी जाति से है।

महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि रफीक ने उससे अपने पति को तलाक देने के लिए कहा और धमकी दी कि अगर वह उसकी मांगें नहीं मानेगी तो वह उसकी अंतरंग तस्वीरें लीक कर देगा। उसने कहा कि दंपति ने उसे धर्म परिवर्तन न करने पर जान से मारने की धमकी दी।

महिला की शिकायत पर सौंदत्ती में सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. उन पर कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण अधिनियम, आईटी कानून की प्रासंगिक धाराओं, एससी/एसटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें बलात्कार, अपहरण, गलत कारावास और आपराधिक धमकी शामिल हैं।

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