कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एचडी कुमारस्वामी और उनके बेटे निखिल को अंतरिम राहत दी

Karnataka High Court provides interim relief to HD Kumaraswamy, son Nikhilचिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित कर पुलिस को निर्देश दिया कि वह केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और उनके बेटे निखिल कुमारस्वामी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे।

केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे, जो चन्नापटना विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए जनता दल (सेक्युलर) के उम्मीदवार हैं, ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक धमकी के मामले में दर्ज की गई एफआईआर को लेकर अदालत का रुख किया।

अदालत ने सरकार को अधिकारी की शिकायत के आधार पर पुलिस एफआईआर का इस्तेमाल कर कुमारस्वामी की 2014 की पिछली जमानत को रद्द करने से भी रोक दिया। जेडी(एस) प्रमुख को यह अग्रिम जमानत 2006 से 2008 के बीच मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते समय खनन लाइसेंस को मंजूरी देने में कथित अवैधता से संबंधित मामले में दी गई थी।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कुमारस्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये सुरक्षात्मक आदेश जारी किए।

यह याचिका निचली अदालत से अनुमति मिलने के बाद दर्ज की गई एफआईआर के खिलाफ थी, हालांकि अधिकारी ने पहली बार 11 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एम चंद्रशेखर के अनुसार, कुमारस्वामी, उनके बेटे निखिल और एक अन्य जेडी(एस) नेता सीआर सुरेश बाबू ने उन्हें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ अपनी जांच बंद करने के लिए परेशान और धमकाया था।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने आरोप लगाया कि जब अधिकारी ने केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति मांगी, तो कुमारस्वामी ने उनके खिलाफ झूठे दावे किए।

चंद्रशेखर ने कहा कि वह विशेष जांच दल का नेतृत्व कर रहे थे, जो एक खनन मामले की जांच कर रहा था, जिसमें कुमारस्वामी आरोपी हैं और उन्होंने घोटाले की जांच में बाधा डालने की कोशिश की।

कुमारस्वामी के खिलाफ जांच उन आरोपों से संबंधित है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 2006 से 2008 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, कानून का उल्लंघन करते हुए बेल्लारी जिले में श्री साई वेंकटेश्वर मिनरल्स (एसएसवीएम) को 550 एकड़ का खनन पट्टा अवैध रूप से स्वीकृत किया था।

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